AIN NEWS 1: हरियाणा में नूंह हिंसा और इस दौरान अलग-अलग कई क्षेत्रों में हुए आपसी तनाव के बाद से ही राज्य सरकार ने लोगों से इस दौरान हुए उनके नुकसान का भी ब्यौरा मांगा है. अब सभी लोगों से कहा गया है कि इस हिंसा के दौरान हुए लोगो की संपत्ति के नुकसान का E-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्हे ब्यौरा देना होगा. इस हिंसा में हुए किसी भी प्रकार के नुकसान पर राज्य सरकार इसकी पूरी भरपाई करेगी. इस ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल का एकमात्र उद्देश्य ही मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना है.
जान ले नूंह डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि बृजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई इस हिंसा में लोगो के व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल अब बनाया गया है. इस बृजमंडल धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा में जो भी लोग प्रभावित हो चाहे वह कोई भी नागरिक https://ekshatipurtiharyana.gov.in इस पर अपनी संपत्ति के नुकसान की पूरी जानकारी दर्ज करा सकता है. इसके बाद ही जिला प्रशासन द्वारा इसका पूरा आंकलन व सत्यापन करने के बाद इस योजना अनुसार राज्य सरकार उनकी संपत्ति के नुकसान का मुआवजा उन्हे देगी.
जान ले इस पोर्टल पर शामिल किए गए कुछ हैं नए फीचर
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इस पोर्टल पर कुछ नए फीचर शामिल किए हैं ताकि किसी भी नागरिक के जान-माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर ही दर्ज करा सकें. उन्होंने आगे कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य आम जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से आसान बनाना है. साथ ही इससे प्रभावित लोगों को इससे हुए नुकसान का समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में भी पूरी तरह से पारदर्शिता लाना है.उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया से मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया काफ़ी ज्यादा आसान हो जाएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी, आम जनता अपने किसी भी प्रकार के नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें. उनके नुकसान का आंकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ के द्वारा कम से कम समय में ही सत्यापित किया जाएगा. मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन्हे भुगतान किया जाएगा.
जान ले E-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर केसे दें अपने नुकसान की जानकारी
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ही हिंसा के दौरान हुई संपत्ति नुकसान की जानकारी देने के लिए सबसे पहले आप https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर क्लिक करें. ओर पोर्टल के ओपन होने के बाद सबसे पहले नागरिकों को अपना ओर परिवार का पहचान पत्र का नंबर इसमें डालना होगा. पीपीपी डालने के बाद ही दिए गए विकल्प पर आप क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की पूरी जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही आपकी संपत्ति के नुकसान की फोटो भी इसमें अपलोड करनी है. उन्होंने आगे बताया कि कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी इसपर अपलोड करवा सकते हैं.
सरकार द्वारा आपकी चल-अचल संपत्ति के नुकसान का कुल अधिकतम 50 लाख तक मिलेगा मुआवजा
बता दें उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि लोगों के द्वारा पोर्टल पर घोषित चल संपत्ति के मामले में राज्य सरकार कुल 5 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए उसका 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपये मुआवजा देगी. इसी प्रकार, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए कुल 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए कुल 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए कुल 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए कुल 30 प्रतिशत, 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए कुल 20 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. इस मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक ही सीमित की गई है.
इसी प्रकार, आपकी अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए आपकों शत-प्रतिशत मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा. एक लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के कुल नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए कुल 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए कुल 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए कुल 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए कुल 30 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाएगा.