AIN NEWS 1: बता दें गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में एक दिसंबर 2022 को पांच साल की बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोषी सोनू गुप्ता को कोर्ट ने आज यानी शनिवार को फांसी की सजा भी सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनते ही 20 साल का दोषी सोनू बॉक्स में खड़ा-खड़ा ही रोने लगा। इसके बाद कोर्ट ने उसको न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया। कोर्ट का ये फैसला मात्र दो महीने में आया है। इस केस में पुलिस ने लगातार काफ़ी अच्छी पैरवी की, जिस वजह से कोर्ट में इस केस की रोज सुनवाई हुई। एक दिसंबर 2022 को यह बच्ची लापता हुई थी। पुलिस ने अपने खूब प्रयास किया, लेकिन बच्ची को वह जिंदा बरामद नहीं कर पाई थी।
जाने सिटी फॉरेस्ट में मिली थी बच्ची की लाश
साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके में ही कच्ची कॉलोनियां हैं। यहां एक राजमिस्त्री का पूरा परिवार रहता है। इस परिवार की 5 साल की बेटी एक दिसंबर 2022 को घर के बाहर ही खेल रही थी। अचानक वो संदिग्ध परिस्थिति में वहा से लापता हो गई। 2 दिसंबर 2022 को उसकी लाश घर से 150 मीटर दूर ही पड़ी मिली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस रेप की पुष्टि भी हुई थी। 7 दिसंबर 2022 को पुलिस ने इस वारदात का पूरी तरह खुलासा करते हुए सोनू गुप्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया।
जाने सोनू ने पहले रेप किया, फिर रस्सी से गला दबाया
20 वर्षीय सोनू वैसे तो पेशे से मजदूर है और नंदग्राम थाना क्षेत्र में 40 फुटा आश्रम रोड ब्रजनगरी का ही रहने वाला है। पूछताछ में सोनू ने बताया था कि वो एक छात्रा का पीछा करते हुए सिटी फॉरेस्ट में पहुंचा गया था। और यहां उसको ये बच्ची उसके घर के बाहर खेलते हुए ही मिल गई। इसके बाद सोनू ने इस बच्ची को उठाया और अपने साथ एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ उसने रेप किया। फिर एक रस्सी से उसने उस बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 7 दिसंबर को पुलिस ने इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया था।
जाने अदालत में हर रोज हुई इस केस पर सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि पुलिस ने इस जघन्य अपराध में कुल 15 गवाह बनाए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर इस केस में भी प्रतिदिन सुनवाई हुई। इसका नतीजा ये रहा कि पुलिस के अपनी चार्जशीट पेश करते ही अदालत ने इस पर फाइल का त्वरित संज्ञान लिया और इस पर हर रोज सुनवाई हुई। एक हफ्ते पहले ही इस केस की पूरी सुनवाई हो चुकी थी। कोर्ट ने 3 फरवरी 2022 को सोनू को दोषी करार दिया था। 4 फरवरी यानी शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने सोनू गुप्ता को अब फांसी की सजा सुनाई है।