AIN NEWS 1 पुणे: चर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल के महाबलेश्वर में स्थित अवैध होटल पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि यह होटल पारसी जिमखाना की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे कुछ दिन पहले ही सील किया गया था।
घटना का विवरण
19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक नाबालिग ने पोर्शे कार चलाते हुए बाइक पर जा रहे दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
हालिया कार्रवाई
हाल ही में प्रशासन ने विशाल अग्रवाल के अवैध होटल को सील करने के बाद उस पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ की है।
नया मामला दर्ज
इस घटना के अलावा, विशाल अग्रवाल और उनके परिवार पर एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार, निर्माण व्यवसायी डी. एस. कतुरे ने विनय काले नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके बेटे शशिकांत कतुरे ने निर्माण कार्य के लिए काले से ऋण लिया था। ऋण समय पर न चुका पाने के कारण काले ने चक्रवर्ती ब्याज की धमकी देकर शशिकांत को प्रताड़ित किया, जिससे परेशान होकर शशिकांत ने जनवरी में आत्महत्या कर ली।
पुलिस की जांच
पुलिस ने आत्महत्या के मामले में जांच के दौरान नाबालिग के पिता (बिल्डर), दादा और तीन अन्य लोगों की भूमिका पाई है। अब इस मामले में आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (समान इरादा) को भी जोड़ा गया है।