AIN NEWS 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मकान गिराए जाने को लेकर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता सुनील कुमार के खिलाफ की गई थी, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनील कुमार के घर को गिराया गया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को लेकर स्पष्टता मांगी है और उत्तर प्रदेश सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
यह मामला तब सामने आया जब आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार के घर को गिराने का आदेश जारी किया। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान सुनील कुमार को किसी प्रकार का सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उनके मकान पर जल्दबाजी में बुलडोजर चला दिया गया, जिससे उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाइयों पर सवाल उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी पर अपराध का आरोप लगने से उसके परिवार के घर पर बुलडोजर चलाना कानून के शासन का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध का दोषी तय करना न्यायालय का काम है और किसी आरोपी की गलती की सज़ा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती है।
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।