Wednesday, October 16, 2024

आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति: ₹99 में सस्ती शराब, खुशियों की बहार?

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AIN NEWS 1: आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति 12 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रही है, जो राज्य में शराब की बिक्री को पूरी तरह से बदल देगी। इस नीति के अंतर्गत 3,736 निजी रिटेल दुकानों को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना और अवैध शराब के उपयोग को कम करना है।

सस्ती शराब का नया विकल्प

इस नई नीति के तहत, शराब की 180 एमएल की एक बोतल केवल ₹99 में उपलब्ध होगी। इससे पहले, बाजार में कई शराब ब्रांड की कीमतें हजारों रुपये तक जाती थीं। इस निर्णय से सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया है, जिससे शराब पीने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

राजस्व का लक्ष्य

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नीति के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का लक्ष्य रखा है। भारत में शराब की बिक्री से सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है, और इस नई नीति से अपेक्षाकृत सस्ती शराब उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

शराब दुकानों के घंटे

नई नीति के अंतर्गत शराब की दुकानों को अब तीन घंटे अधिक खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी। यह कदम राज्य में शराब की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।

यात्रा के नियम

हालांकि, आंध्र प्रदेश से शराब लाने के लिए कुछ नियम भी हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको केवल 2 लीटर शराब लाने की इजाजत है। इससे अधिक लाने पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। कार से यात्रा करने पर आप केवल 1 लीटर शराब ही ला सकते हैं। हवाई यात्रा के दौरान शराब की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन इसके लिए विशेष नियम हैं।

स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा

नई नीति के तहत, सरकार ने निजी कंपनियों को शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति भी दी है, जो चंद्रबाबू नायडू सरकार के समय में बंद कर दी गई थी। इस निर्णय से स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। 3736 नए आउटलेट खोले जाएंगे, जिनमें से 10 प्रतिशत नारियल श्रमिकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

निष्कर्ष

आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति न केवल शराब की कीमतों को कम करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। सस्ती शराब की उपलब्धता और विस्तारित दुकान के घंटे पीने वालों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होंगे। हालांकि, यात्रियों को नियमों का ध्यान रखना होगा, ताकि उन्हें किसी भी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह नीति अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर सकती है।

 

 

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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