विषय: ग्वालियर जिले के ऐतिहासिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक
AIN NEWS 1: ग्वालियर जिले में देखा गया है कि ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, सरकारी कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों और पार्कों पर कई व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा बिना पूर्व अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील और फोटोग्राफी की जा रही है। इनमें कई बार ऐतिहासिक महत्व की बजाय केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अमर्यादित आचरण को ही प्रदर्शित किया जाता है। कलेक्टर कार्यालय की सीढ़ियों पर बनी एक रील इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जिसने कई व्यक्तियों और संगठनों का विरोध उत्पन्न किया है। इन गतिविधियों से ग्वालियर जिले की छवि धूमिल हो रही है।
आदेश:
1. प्रतिबंध: ग्वालियर जिले के अंतर्गत सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, न्यायालयों, सरकारी कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों और पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील और फोटोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
2. अनुमति प्राप्ति: यदि किसी को इन स्थानों पर शूटिंग या वीडियोग्राफी करनी हो, तो उसे संबंधित विभाग में लिखित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस अनुमति की प्रति और लिखित सूचना 3 दिन पहले पुलिस अधीक्षक ग्वालियर और संबंधित क्षेत्रीय एसडीएम को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
3. प्रचार-प्रसार: इस आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अपर संचालक जन सम्पर्क ग्वालियर जिले से सभी समाचार पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में इसे प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित कराया जाएगा।
प्रभाव: यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य सायबर विधियों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।