AIN NEWS 1: हाल ही में बीएच नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव किया गया है। अब वाहनों के बीएच नंबर के लिए एकमुश्त 14 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। पूर्व में यह नियम दो वर्षों का था और बाद में रिन्यूवल का प्रावधान था। इस बदलाव के अनुसार, पूर्व में बीएच नंबर ले चुके वाहनों को 12 वर्ष का टैक्स जमा करने का आदेश दिया गया है।
टीकाकरण की प्रक्रिया
1. नोटिस जारी: जिला परिवहन कार्यालय 731 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। इन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा।
2. पुराने नियमों का पालन: जिन्होंने पूर्व में दो वर्ष के लिए बीएच नंबर लिया था, उन्हें भी 12 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए भी 60 दिनों की मोहलत दी जाएगी।
नियमों का उद्देश्य
पूर्व में दो वर्ष के लिए बीएच नंबर लेने वाले अधिकांश वाहन मालिक उसका रिन्यूवल नहीं कराते थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। नए नियम इस समस्या को हल करने के लिए लागू किए गए हैं।
बीएच नंबर प्लेट क्या है?
बीएच सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए है जो सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में काम करते हैं और जिनका तबादला विभिन्न राज्यों में होता है। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, और निजी कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। बीएच नंबर प्लेट लगाने पर विभिन्न राज्यों में नंबर प्लेट बदलने की आवश्यकता नहीं होती है।
नोट: इस बदलाव के बारे में अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने की प्रक्रिया के लिए वाहन मालिकों को जल्दी ही नोटिस भेजा जाएगा।
– कुमार सतेंद्र यादव, डीटीओ