AIN NEWS 1: दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर पटाखे फोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह घटना केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद शुक्रवार को हुई। दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था।
एफआईआर का विवरण
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर केजरीवाल की रिहाई के बाद उनके आवास के बाहर पटाखे फोड़ने की घटना को लेकर की गई है। घटना के समय कई वीडियो भी सामने आए थे जिनमें देखा जा सकता था कि सीएम केजरीवाल की रिहाई की खुशी में उनके समर्थक पटाखे फोड़ रहे थे।
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने हाल ही में सर्दियों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस प्रतिबंध का उद्देश्य वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके बावजूद, केजरीवाल की रिहाई के मौके पर पटाखे चलाए गए, जो कि दिल्ली में कानून का उल्लंघन है।
रिहाई और जश्न
सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने उनके सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर उत्सव मनाया और पटाखे फोड़े। इस दौरान यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि दिल्ली में पटाखे चलाना प्रतिबंधित है।
पुलिस की कार्रवाई
इस घटना के बाद दिल्ली भाजपा के नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए, जिनमें केजरीवाल के समर्थक पटाखे फोड़ते दिख रहे थे। इन वीडियो को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
इस प्रकार, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।