संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला?

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Allahabad High Court’s Big Decision on Sambhal Jama Masjid, ASI to Supervise Painting Work

संभल जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ASI की निगरानी में होगी रंगाई-पुताई

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर उठे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। यह कमेटी मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना और वास्तुकला को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए काम की निगरानी करेगी।

कोर्ट का फैसला

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की देखरेख में किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए उसकी संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे।

कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने को कहा है, जिसमें शामिल होंगे:

1. ASI का विशेषज्ञ – मस्जिद की संरचना की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई क्षति न हो।

2. वैज्ञानिक – रंगाई-पुताई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का विश्लेषण करेगा।

3. प्रशासनिक अधिकारी – पूरे कार्य की निगरानी करेगा।

रमजान को देखते हुए आदेश

कोर्ट ने कहा कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत है। हालांकि, यह काम कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही शुरू होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना कमेटी की अनुमति के मस्जिद में कोई भी काम नहीं किया जाएगा।

हिंदू पक्ष का विरोध

शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि मस्जिद में काम शुरू होने के बाद विवाद बढ़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया कि अगर भविष्य में विवाद होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी ASI लेगा?

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत इस आदेश के जरिए मस्जिद को वैध घोषित कर दे।

ASI करेगी मस्जिद का निरीक्षण

कोर्ट ने ASI को मस्जिद का निरीक्षण करने का भी आदेश दिया है। ASI की रिपोर्ट के आधार पर ही रंगाई-पुताई के काम को मंजूरी दी जाएगी। अदालत इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगी।

कोर्ट के आदेश का महत्व

इस फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के रखरखाव में उसकी मूल संरचना को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Allahabad High Court has ordered a three-member committee to oversee the painting work of Sambhal Jama Masjid in Uttar Pradesh. The committee will include an ASI expert, a scientist, and an administrative officer to ensure that the mosque’s historical structure is not damaged. This decision comes amid protests from Hindu organizations opposing the mosque’s renovation. The ASI will conduct an inspection before allowing any work to begin. The court will hear the case again on Friday.

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