AIN NEWS 1 लखनऊ/नोएडा : उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब संपत्तियों की खरीद और बिक्री केवल रेरा पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से की जा सकेगी। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
पंजीकरण का महत्व
UP RERA ने स्पष्ट किया है कि अपंजीकृत एजेंटों द्वारा किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय, बुकिंग या विज्ञापन करना दंडनीय अपराध होगा। प्राधिकरण ने सभी घर खरीददारों, प्रोजेक्ट प्रमोटर्स और अन्य हितधारकों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रॉपर्टी डील करने से पहले एजेंट की पंजीकरण संख्या को रेरा पोर्टल पर सत्यापित कर लें। इससे उपभोक्ता धोखाधड़ी से बच सकेंगे।
एजेंटों की भूमिका
UP RERA के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंटों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने एजेंटों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की है। यह नई व्यवस्था केवल नए पंजीकरण पर ही नहीं, बल्कि पहले से पंजीकृत एजेंटों पर भी लागू होगी।
क्या करें, क्या न करें
प्राधिकरण ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहल की है जिसमें “क्या करें, क्या न करें” शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में रियल एस्टेट एजेंटों के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई पंजीकृत एजेंट गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर विक्रय करता है, तो उपभोक्ता उसके खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निष्कर्ष
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। रेरा द्वारा दिए गए दिशानिर्देश और पंजीकरण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और विश्वसनीय एजेंट ही संपत्तियों के लेन-देन में शामिल हों। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे हमेशा रेरा पंजीकरण की सत्यता की जांच करें और सुरक्षित लेन-देन करें।