AIN NEWS 1: अगर आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी पेमेंट को गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में भेज देते हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएँ:
1. तुरंत शिकायत दर्ज कराएँ
पेमेंट गलती से गलत अकाउंट में भेजे जाने की स्थिति में सबसे पहले निम्नलिखित टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएँ:
18001201740
2. संबंधित बैंक में सूचना दें
शिकायत दर्ज करने के बाद, अपने संबंधित बैंक में जाएँ और फार्म भरकर इस गलती की जानकारी दें।
3. अगर बैंक मदद नहीं करे
यदि बैंक आपकी मदद करने से इंकार करता है या उचित सहायता नहीं प्रदान करता है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
[bankingombudsman.rbi.org.in](https://bankingombudsman.rbi.org.in)
4. महत्वपूर्ण नंबर सेव करें
उपरोक्त टोल-फ्री नंबर को अपने मोबाइल फोन में तुरंत सेव कर लें ताकि भविष्य में किसी भी समस्या की स्थिति में आसानी से संपर्क किया जा सके।
अधिक जानकारी के लिए:
[यह लिंक देखें](https://x.com/NCIBHQ/status/1813082986717585858)