Thursday, October 10, 2024

न गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं ट्रैफिक कॉन्स्टेबल, न ही टायर से हवा निकाल सकते हैं—जानें अपने अधिकार

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AIN NEWS 1 | जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो कभी-कभी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी रोक सकती है। ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले या गाड़ी के टायर से हवा निकालने की कोशिश करे, तो यह आपकी जानकारी में शामिल होना चाहिए कि ये कदम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। आइए, जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकार और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं।

ट्रैफिक पुलिस के अधिकार और जिम्मेदारियां:

  1. चालान और स्पॉट फाइन: भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत, सिर्फ ASI लेवल के अधिकारी ही ट्रैफिक उल्लंघनों पर चालान काट सकते हैं। SI, ASI, और इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन का अधिकार है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल का काम केवल इन अधिकारियों की मदद करना होता है।
  2. गाड़ी की चाबी और टायर की हवा: ट्रैफिक कॉन्स्टेबल न तो गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं और न ही गाड़ी के टायर से हवा निकाल सकते हैं। इसके अलावा, वे आपके साथ बदसलूकी भी नहीं कर सकते हैं।

अपने अधिकार जानें:

  1. चालान बुक या ई-चालान मशीन: अगर आपका चालान कटता है, तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन हो। अगर इनमें से कोई भी चीज उनके पास नहीं है, तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।
  2. यूनिफॉर्म और पहचान पत्र: ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म में रहना अनिवार्य है, और यूनिफॉर्म पर बकल के साथ नाम भी होना चाहिए। अगर पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो आप उससे पहचान पत्र मांग सकते हैं।
  3. शिकायत की प्रक्रिया: यदि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त होता है, तो तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें और उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर सीनियर अधिकारी से शिकायत करें।

इन नियमों को जानकर आप ट्रैफिक पुलिस के साथ किसी भी असहज स्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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