AIN NEWS 1 संभल: एसपी कृष्ण कुमार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि जो कागजात प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर कोतवाली भी वक्फ की संपत्ति है। उनका कहना था कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत जहां भी वाइलेशन, फर्जीवाड़ा या बेनामी संपत्तियां पाई जाएंगी, उन सभी मामलों में कार्रवाई की जाएगी।
यह बयान उस समय आया जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की भूमि पर किया जा रहा है। हालांकि, डीएम ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि यह भूमि नगर पालिका की संपत्ति है। इसके बाद गुरुवार को डीएम और एसपी ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर इस मामले पर नया बयान जारी किया।
एसपी कृष्ण कुमार ने कहा, “अभी तक जो कागजात हैं, उनके आधार पर यह पता चला है कि जिस कोतवाली में हम बैठे हैं, वह 1905 या 1906 में बनी थी, और यह भी वक्फ की संपत्ति है।” उन्होंने कहा कि इन कागजात का पुनः वेरिफिकेशन किया जाएगा और वक्फ एक्ट के तहत हुए वाइलेशन की जांच की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां भी वक्फ एक्ट का उल्लंघन होगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से इस मामले में एसडीएम, सीओ और ईओ की रिपोर्ट के आधार पर एक अभियोग दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जब एसपी से पूछा गया कि यह अभियोग किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज होगा। लेकिन जिन लोगों ने कागजात जारी किए होंगे, उनके खिलाफ विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि यह मामला पूरे शहर का है, जो लगभग चार किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें आसपास के गांव भी शामिल हैं। थाने की विवादित भूमि पर डीएम ने कहा कि प्राप्त डॉक्यूमेंट्स में 20 बिंदु दिए गए हैं, जिनके अनुसार उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की सीमा के बीच की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है।
इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद में एसपी और डीएम पूरी स्थिति की गहराई से जांच करेंगे और जो भी नियमों का उल्लंघन पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।