AIN NEWS 1 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में रोक लगा दी है। मंगलवार को कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के किसी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर से कार्रवाई न की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण या अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, और किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को बुलडोजर एक्शन का महिमामंडन नहीं करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही अतिक्रमण हटाना चाहिए।
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कोर्ट ने विशेष रूप से यह आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को गिराने का काम बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नहीं किया जाए। इस निर्देश का उद्देश्य उन घटनाओं को रोकना है जहां बुलडोजर का उपयोग बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सुनवाई में भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। किसी भी व्यक्ति के अपराध में शामिल होने के आधार पर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं होता। दोष तय करने का कार्य कोर्ट का होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि बुलडोजर एक्शन का महिमामंडन बंद किया जाए और कानून के तहत अतिक्रमण हटाया जाए। इससे पहले भी कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी की थी और इसे रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की बात कही थी।
अब, 1 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की सुनवाई के बाद नई दिशा-निर्देश जारी करेगा।