AIN NEWS 1 | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनाया जाएगा, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं।
घटनाक्रम:
- गिरफ्तारी और जमानत:
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
- निचली अदालत ने उन्हें 20 जून को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
- ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
- हाईकोर्ट का फैसला:
- 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा, और इसे अवैध नहीं माना।
- हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के बार-बार जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था।
- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही:
- 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा।
- 17 मई को पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
- सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के मुताबिक, आज पीठ अपना फैसला सुनाएगी।
कथित आबकारी नीति घोटाला:
- इस मामले में केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।
- केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार किया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम निर्णय देगा।