AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.44 लाख राज्यकर्मियों का अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। लेकिन इस आदेश को लागू हुए मात्र 16 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया।
अब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए नया समय निर्धारित किया है। कर्मचारियों को अब 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। पहले उन्हें 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना था।
सरकार के आदेश की तत्काल वापसी के बाद, राज्यकर्मियों ने राहत की सांस ली है। पहले, वेतन रोकने का यह आदेश प्रशासन की ओर से कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का ब्योरा समय पर न देने के कारण जारी किया गया था। लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाते हुए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
नई तिथि के अनुसार, सभी राज्यकर्मियों को 30 सितंबर तक अपने संपत्तियों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई कर्मचारी अपना ब्योरा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इस कदम से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपने कर्मचारियों को अवसर देने के लिए तत्पर है, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि सभी कर्मचारी समय पर अपने विवरण प्रस्तुत करें।
इस मामले में आदेश की जल्दी वापसी और नई समयसीमा देने से कर्मचारियों में सरकार के प्रति सकारात्मक संकेत मिले हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से ले रही है और उनके हित में फैसले ले रही है।