AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक कड़ा कानून पेश किया है। विधानसभा में “यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024” पेश किया गया है, जिसमें लव जिहाद के मामलों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत जबरन धर्म परिवर्तन और इसके लिए फंडिंग को भी गंभीर अपराध माना गया है।
मुख्य प्रावधान:
1. उम्रकैद की सजा:लव जिहाद के मामलों में अगर कोई व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है। यह कदम इस अपराध पर रोक लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2. जबरन कन्वर्जन के लिए फंडिंग पर सख्ती: कानून के तहत, अगर कोई विदेशी फंडिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, तो उसे 7 से 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. धर्म परिवर्तन पर रोक: इस कानून के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध के दायरे में लाया गया है। इससे उम्मीद है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।
4. अवधि और जुर्माना: इस कानून के तहत जिन लोगों को विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का दोषी पाया जाएगा, उन्हें 7 से 14 वर्ष तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
इस कड़े कानून का उद्देश्य समाज में धर्म परिवर्तन को लेकर व्याप्त भ्रांतियों और चिंताओं को दूर करना है। योगी सरकार का कहना है कि इस कानून से लव जिहाद पर लगाम लगेगी और धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में लगे लोगों को कड़ा संदेश जाएगा।
निष्कर्ष: इस विधेयक के जरिए योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों को लेकर अपने स्पष्ट और कड़े रवैये को जाहिर किया है। इससे समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को बल मिलेगा।