AIN NEWS 1: राजस्थान के अजमेर में पिछले साल हुए 5 वर्षीय मासूम बच्ची के दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने आरोपी मोहम्मद असर को आजीवन कारावास की सजा दी है और ₹1.06 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस फैसले को पीड़िता के परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
कैसे हुआ अपराध?
अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में पिछले साल यह दर्दनाक घटना हुई थी। आरोपी मोहम्मद असर ने 5 वर्षीय मासूम को बहला-फुसलाकर सुनसान पहाड़ियों की ओर ले गया और वहां उसके साथ घिनौनी हरकत की। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी और परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलें
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए।
कुल 17 गवाहों की गवाही दर्ज की गई।
30 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अदालत में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह अपराध समाज में भय और असुरक्षा फैलाता है, इसलिए कड़ी सजा जरूरी है।
कोर्ट का सख्त फैसला
पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने ₹1.06 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देगा और न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत करेगा।
परिवार को मिली राहत, समाज को मिला कड़ा संदेश
इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है। परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दोषी को सख्त सजा मिलेगी।
क्या कहती है कानून व्यवस्था?
भारत में बाल यौन अपराधों के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट, 2012 सख्त कानून है, जो नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है। इस केस में भी पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को सजा मिली है।
अजमेर की इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। कोर्ट का यह फैसला ना सिर्फ पीड़िता के परिवार के लिए राहत है, बल्कि समाज में भी एक कड़ा संदेश देता है कि ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि यह फैसला भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।
In a landmark judgment, the Ajmer POCSO Court has sentenced Mohammad Asar to life imprisonment for the rape of a 5-year-old girl in Rajasthan. The crime, which occurred in the Ramganj police station area, saw swift police action leading to the arrest of the accused. During the trial, 17 witnesses and 30 crucial documents were presented, strengthening the case. The court also imposed a fine of ₹1.06 lakh, emphasizing that such heinous crimes deserve the strictest punishment. This Ajmer crime news serves as a strong example, reinforcing the justice system’s stance against child abuse cases in Rajasthan.