अधिकारियो को तनखैया बताने वाले आज़म ख़ान पर सबसे बड़ी कार्रवाई! वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग ने छीना।

उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आयी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को निर्वाचन आयोग से कड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने आजम खान का वोट का अधिकार ख़त्म कर दिया है।

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आज़म ख़ान नहीं डाल सकते अब वोट

चुनाव आयोग की सख़्त कार्रवाई

सजायफ्ता नहीं डाल सकता है वोट

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आयी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को निर्वाचन आयोग से कड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने आजम खान का वोट का अधिकार ख़त्म कर दिया है। आज़म का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग की आरपीसी एक्ट की धारा-16 के तहत यह कार्रवाई की गई है। यह धारा सजायाफ्ता को वोट देने के अधिकार से जुड़ी हुई है।

तीन साल की सुनायी गई सजा

आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता ख़त्म हो गई थी। आजम ख़ान ने 2019 में एक चुनावी सभा में PM नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन DM के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी।

बीजेपी प्रत्याशी की माँग पर फ़ैसला

https://twitter.com/ainnews1_/status/1593241271606611974?s=19

रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खान का वोटिंग अधिकार ख़त्म किए जाने की मांग की थी। उन्होंने एसडीएम सदर और आयोग से शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। जिस वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। क्योंकि, आजम सजायाफ्ता हैं। लिहाजा, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए। उनकी मांग पर आयोग ने यह फैसला लिया है।

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