ainnews1.com :–सुरेंद्र सिंह धाकड़:– नई दिल्ली, अवैध और बेहिसाब नकद जमा और निकासी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में रूपयो के नकद निकासी और जमा के लिमिट को संशोधित किया था। संशोधन में सरकार ने कहा था कि तय सीमा से अधिक नकद भुगतान करने या प्राप्त करने पर भुगतान या प्राप्त राशि का 100 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए नियमों और रेगुलेशन के तहत जो व्यक्ति सालाना 20 लाख रुपये से अधिक जमा करना चाहते हैं, उन्हें अब अपना पैन और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लगाना होगा।पहले एक दिन में 50,000 से अधिक जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड के प्रति को साथ जमा या निकासी फार्म के साथ देना होता था, लेकिन सरकार ने सालाना जमा व निकासी के लिए कोई सीमा तय नहीं की थी। लेकिन नए नियमों के तहत, एक या एक से अधिक बैंकों में एक वर्ष में बड़ी मात्रा में नकद निकासी और जमा के लिए पैन और आधार को अनिवार्य किया गया है। सरकार ने यह बदलाव कैश का लेन-देन ट्रैक करने के लिए किया है।जिन लोगों के पास पैन नहीं है, उन्हें एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक और एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए कम से सात दिन पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आयकर विभाग, केंद्र सरकार के अन्य विभागों के साथ, पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय धोखाधड़ी, अवैध धन लेनदेन और अन्य रूपयो संबंधित अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए नियमों को संशोधित कर रहा है।नए संशोधन में सरकार ने अधिक पैसो के लेनदेन में नकदी के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की नकद के लेन देन पर रोक लगाई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक नकद का लेनदेन नहीं कर सकता। नियम के तहत आप परिवार के किसी व्यक्ति व करीबी से भी 2 लाख रुपए से अधिक में लेनदेन नहीं कर सकते। सरकार ने काले धन से निपटने के लिए नकद लेनदेन पर कई सीमाएं तय की हैं। आईये नकद लेनदेन के कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं।भारत के आयकर कानून किसी भी कारण से ₹ 2 लाख से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाते हैं।
क्या कहते हैं नियमआपको 2 लाख से अधिक लेनदेन में चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का बैंक ट्रांसफर आदि का प्रयोग करना होगा परिवार के किसी सदस्य से भी आप एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक कैश नहीं ले सकते हैं अगर कोई 2 लाख रुपए से अधिक कैश में लेन-देन करते पकड़ा जाता है तो उसे 2 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।