AIN NEWS 1: आज यानी 1 अप्रैल से एक नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है, साथ ही कई और नए नियम भी आज लागू हो गए हैं. 1 अप्रैल से वाहनों और ट्रैफिक नियमों से जुड़े हुए कई बदलाव लागू हो गए हैं. अगर आप अब नया वाहन खरीदने की कोई योजना बना रहे हैं या कोई पुराना वाहन आप चला रहे हैं तो इन सभी बदलावों की जानकारी आपकों होना बहुत जरूरी है. वैसे तो कार की कीमतो में कुछ बढ़ोतरी तो हो ही रही है, साथ ही ट्रैफिक नियमों में भी अब सख्ती आई है.
अब देश में स्क्रैपेज पॉलिसी लागू
सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को बिलकुल अनिवार्य रूप से डिस्पोज करने का आदेश दे दिया है. यह निजी और सरकारी दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होता है और उनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा. 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सरकारी पंजीकृत कबाड़ केंद्र में ही ले जाया जा सकता है, जहां उन्हें पूरी तरह से स्क्रैप किया जाएगा और आपकों एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा. मालिक को नई कार खरीदते समय उसमे सब्सिडी और पंजीकरण राशि पर भी छूट भी मिलेगी. उत्तर प्रदेश में 15 साल पुराने सभी वाहनों को 22 रुपये किलो के हिसाब से ही कबाड़ किया जाएगा.
जाने कार कीमत में भी हुई है बढ़ोतरी
1 अप्रैल से सामान्य मुद्रास्फीति के दबाव और RDE मानदंडों के कारण अब मारुति सुजुकी, होंडा कार, मर्सिडीज-बेंज, टाटा मोटर्स समेत कई न्यू कार कंपनियों की कार खरीदना अब और अधिक महंगा हो जाएगा. इंजन और कच्चे माल में भी बदलाव के चलते कुछ दोपहिया मॉडल भी अब महंगे हो जाएंगे. हीरो मोटोकॉर्प पहले ही इस संबंध में एक ऐलान कर चुकी है.
जाने कट सकता है 10 हजार का चालान
ट्रैफिक नियमों में भी काफ़ी बदलाव होंगे. दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जुर्माना सीधे आपके खाते से कटेगा. दिल्ली में निजी बसों और माल वाहकों के लिए भी सख्त लेन नियम लागू होंगे और उल्लंघन करने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा. कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का भी जुर्माना या 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है. नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192-ए के तहत ही कार्रवाई की जाएगी.