AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में चल रहे छोटी-छोटी धनराशि के जुर्माने व बहुत ही कम दिनों की जेल की सजा वाले लाखों मुकदमे अब खत्म होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2023 समेत ऐसे चार विधेयक पास करा लिए । जान ले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में ही कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत शमन शुल्क भरकर अथवा स्वतः समाप्त होने वाले मुकदमों को भी खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल, सभी पुराने प्रकरणों में ही अभियुक्त बार- बार समन भेजने पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी लंबित वादों की संख्या बढ़ती ही जाती है। लेकीन अब अदालतों का समय बचेगा।उप्र माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा करते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए व्यापार करने में भी सुविधा होगी। अभी तक इसमें कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का पंजीकरण नहीं हो पाता था। इसी वजह से ही अब जीएसटी के तहत इसकी बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।
देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र नाम से विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया इसकी शुरुआत 60 विद्यार्थियों से होगी। इसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया भी अभी जारी है।विधानसभा में ही उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी कहा कि इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके साथ ही उप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) विधेयक 2023 और उप्र निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 2023 भी पास करा लिए गए।