AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में अब छोटी-छोटी धनराशि के जुर्माने व बहुत ही कम दिनों की जेल की सजा वाले लाखों मुकदमे होंगे खत्म।उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को ही उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2023 समेत अब कुल चार विधेयक पास करा लिए।
बता दें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में ही कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले मुकदमे दर्ज हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा।दरअसल, इन सभी पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार-बार समन भेजने पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इन लंबित वादों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इससे अब अदालतों का समय काफ़ी ज्यादा बचेगा।
उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा करते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए भी व्यापार करने में सुविधा होगी।अभी तक काफ़ी कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का पंजीकरण ही नहीं हो पाता था। इसी वजह से जीएसटी के तहत इसकी बाध्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
जान ले देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसकी शुरुआत कुल 60 विद्यार्थियों से होगी। इसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया भी अभी जारी है।विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इससे पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के बीच में एक तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
इसके साथ ही उप्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) विधेयक 2023 और उप्र निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 2023 को भी पास करा लिया गया है।