Thursday, November 7, 2024

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को दी चेतावनी, भारत में कर देंगे बंद ?

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को दी चेतावनी, भारत में कर देंगे बंद ?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि हम भारत में आपको बंद करने का आदेश जारी करने पर विचार करेंगे।
हाईकोर्ट ने यह चेतावनी सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के मामले में सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि फेसबुक कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है।
आपको बता दे कि जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकर्णकट्टे में रहने वाली कविता ने याचिका दायर की है। कोर्ट ने फेसबुक को आदेश दिया, “आवश्यक जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत की जानी चाहिए।”
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए कि फर्जी मामले में भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किए जाने पर क्या कार्रवाई की गई। मंगलुरु पुलिस भी इस मामले में पूरी जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
क्या है मामला?
कविता ने अपनी याचिका में बताया है कि उसके 52 साल के पति शैलेश कुमार 25 साल से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करते हैं। वह खुद अपने पैतृक स्थान पर बच्चों के साथ रहती है। 2019 में शैलेश ने अपने फेसबुक पेज पर CAA (Citizenship Amendment Act) और NRC (National Register of Citizens) के समर्थन में एक मैसेज पोस्ट किया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला और सऊदी अरब के किंग व इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए। शैलेश को जब इसका पता चला तो उन्होंने परिवार को बताया। कविता ने इस संबंध में मंगलुरु पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। दूसरी ओर सऊदी पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।                                                                                                  
फेसबुक ने पुलिस को नहीं दी जानकारी
कविता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने फेसबुक को पत्र लिखा और फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन फेसबुक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2021 में कविता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और जांच में देरी पर सवाल उठाया।

उत्तरकाशी महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, प्रशासन ने लगा दी धारा 144 ! | AIN NEWS1

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