Saturday, November 23, 2024

जाने शानदार है बजट की शुरुआत! इतनी कमाई पर आपकों नहीं देना कोई इनकम टैक्स!

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AIN NEWS 1: साल में जब बजट आता है तो आपकी हमारी सबसे पहले सबकी नजर बटज में इनकम टैक्स स्लेब में मिलने वाली छूट पर ही होती है. क्योंकि इनकम टैक्स बजट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बिलकुल सीधा जुड़ा हुआ है. कोई नौकरी करने वाला हो या कोई अपना बिजनेस करने वाला हो. चाहे इनकम टैक्स के दायरे में आता हो या ना भी आता हो, सभी लोगो का इसमें इंट्रेस्ट होता ही है. इसलिए बजट में सभी की निगाहें इसपर ही ज्यादा टिकी होती हैं. नए फाइनेंशियल ईयर से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती हैं क्योंकि उसमें ही यह नया बजट लागू हो जाता है. वैसे तो नए बजट में जो भी घोषणाएं की जाती हैं उन्हें उसमें लागू भी किया जाता है. लेकीन यहां हम सिर्फ इनकम टैक्स की ही बात कर रहे हैं. देश में जितने भी कमाने वाले लोग हैं उन सभी से इनकम टैक्स सरकार द्वारा वसूल किया जाता है. यह उन लोगों की इनकम का एक ख़ास हिस्सा होता है.

जाने इनकम टैक्स स्लैब 

अगर किसी की भी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक नहीं है तो उसे अपनी इनकम पर टैक्स सरकार को नहीं देना होता है. ज्ञात हो कि FY 2021-22 के मुताबिक अगर New Tax Regime के हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना है तो 2.5 लाख रुपये सालाना आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी पहले की तरह 5 फीसदी ही टैक्स लगता है. वहीं दूसरे टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की हमारी आय पर कुल 10 फीसदी टैक्स सरकार द्वारा लगता है. 7.5 लाख रुपये से 10 रुपये की आय पर अब यह 15 फीसदी टैक्स लगता है. 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर अब 20 फीसदी तक टैक्स लगता है. 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर क़रीब अब 25 फीसदी टैक्स लगता है. 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर यह पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स लगता है.

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