AIN NEWS 1 लखनऊ: बता दें उत्तर प्रदेश में गाड़ी चालकों के लिए एक और ट्रैफिक नियम जारी हुआ है। जाने अब अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हिंदी में लिखी है तो आप जुर्माने के लिए तैयार हो जाये अब आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। नंबर प्लेट को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिंदी नंबर प्लेट और साथ ही हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगभग पांच हजार रुपये का चालान किया जा रहा हैं । नया ट्रैफिक नियम 21 मार्च से ही लागू हो गया है। अगले हफ्ते से हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का आपका चालान किया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक अजय पटेल ने भी बताया कि 15 फरवरी से सभी गाड़ियों में HSRP नहीं होने पर यह ऐक्शन लिया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य का नाम और नंबर हिंदी में लिखे होने पर भी आपका चालान कटेगा। यह नियम 21 मार्च की डेट से लागू कर दिए गए हैं। वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाने की स्थिति में कुछ छूट मिलेगी।