Sunday, November 24, 2024

ट्रैफिक पुलिस निकाल ले बाइक की चाबी या हवा तो क्या करें, नियम जान लीजिए

जान ले सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना हम सभी को बहुत जरूरी है. ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस हमसे...

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AIN NEWS 1: जान ले सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना हम सभी को बहुत जरूरी है. ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस हमसे भारी जुर्माना भी वसूल सकती है. कई बार ऐसी भी होता है कि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई करती है, जिनकी इजाजत कानून मे नहीं है. जैसे कि जांच के दौरान आपके वाहनों से चाबियां निकाल लेना. आपने भी ये नजारा जरूर देखा होगा. कभी-कभी वास्तविक जीवन में भी ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों से चाबियां निकालते देखा भी जाता है, जिसका उन्हें कतई भी अधिकार नहीं है. बहुत से लोग इस नियम के बारे में जानते ही नहीं हैं, जो पुलिस को ऐसा करने की छूट देता है. आइये जानते हैं बतौर वाहन चालक क्या हैं आपके अधिकार.

जाने यही काट सकते हैं चालान

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 ( Indian Motor Vehicles Act ) के अनुसार, केवल एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है. एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास भी मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार होता है, ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं. लेकिन उनको आपके वाहन से चाबी निकालने का अधिकार कतई नहीं होता. ट्रैफिक पुलिस वाला आपके वाहनों के टायर की हवा भी कानून नहीं निकाल सकता है.

अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो इन जरूरी बातों का रखें 

ख्यालट्रैफिक पुलिस के पास जुर्माना लगाने के लिए एक चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी बेहद जरूरी है. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह आपके ऊपर जुर्माना कतई नहीं लगा सकते. ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पहने होना चाहिए, जिसमें उसका नाम दर्ज होना भी जरूरी है. अगर पुलिस सिविल ड्रेस में है तो आप उसे पहचान प्रमाण (आईडी कार्ड) दिखाने को भी कह सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल महज 100 रुपये का ही जुर्माना लगा सकता है. सिर्फ एक एएसआई या एसआई रैंक का पुलिस वाला 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना आप पर लगा सकता है.

आपके वाहन की चाबी नहीं निकाल सकता

अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी कार से चाबी निकालता है, तो आप यह घटना बेझिजक रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको इस बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी के सामने शिकायत करने का भी अधिकार है. ड्राइविंग करते वक्त आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना जरूरी है. आपकी कार के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की प्रति भी होनी चाहिए. इन कागजातों का अब तो डिजीटल फॉर्म भी चलेगा. यदि आपके पास मौके पर जुर्माना भरने के लिए राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में भी जमा कर सकते हैं. ऐसे में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे उसके सामने चुकाना जरूरी होता है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में ले लेती है. चेकिंग के दौरान अगर पुलिस का कोई कर्मचारी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत भी कर सकते हैं.

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