लव जिहाद की 5 सनसनीखेज कहानियां
यूपी में कैसे मुसलमान लड़कों ने रची साजिश
हिंदू युवतियों को फंसाने में लगे मुस्लिम लड़के
AIN NEWS 1 : हन्दू युवकों का नाम रखकर हिन्दू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार को लखनऊ की दुबग्गा कालोनी और गुरुवार को बहराइच में लव जिहाद का दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लखनऊ में सूफियान ने धर्मांतरण का विरोध करने पर 19 साल की निधि गुप्ता को चौथे फ्लोर से नीचे फेंककर मौत के घाट उतारा दिया। बहराइच में रौनक बने महमूद खान ने युवती के बाल काटने के बाद उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया।
सूफियान ने निधि का कत्ल किया
लखनऊ में दुबग्गा के डूडा कालोनी में सूफियान ने धर्मांतरण का विरोध करने पर निधि गुप्ता को चौथे फ्लोर से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में निधि को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निधि की मां लक्ष्मी ने बताया कि 19 साल की निधि ने दसवीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वो नजदीक के ब्यूटी पार्लर में काम सीखने लगी थी। सूफियान हमेशा उसे परेशान करता रहता था। निधि को छत से फेंकने के बाद सूफियान ट्रॉमा सेंटर भी पहुंच गया था। इलाज के दौरान निधि की मौत की खबर सुनकर वो मौके से फरार हो गया।
टॉर्चर करने वाला महमूद खान बन गया रौनक
बहराइच जिले में रिसिया गुदनी बसाई में महमूद खान हिन्दू युवती को फंसाने के लिए रौनक चौरसिया बन गया। वो 2 साल तक युवती का यौन शोषण करता रहा और उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। असलियत का पता चलने पर युवती ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शादी कर ली। इसके बाद वो आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट करता था। इसके साथ ही उसके बाल काट दिए और घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।
3 साल तक हिन्दू युवती का यौन शोषण
तीसरा मामला दिल्ली से लगे गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के कौशांबी थाना इलाके में एक मुस्लिम युवक ने भाई की हत्या करने की धमकी देकर हिंदू युवती का रेप किया। इसके साथ ही युवती का रास्ता रोककर मारपीट भी की। लोकल लोगों की जानकारी में जब ये मामला आया तो उन्होंने लव जिहाद की आशंका जताते हुए गाजियाबाद पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे तीन वर्ष से परेशान कर रहा था।
सच पता चलने पर युवती ने की सुसाइड
यूपी के शामली में नाम और धर्म छिपाकर सलीम ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस मामले में पीड़िता ने 3 महीने पहले खुदखुशी कर ली थी। मृत युवती की भाभी ने बताया कि मली जनपद के झिंझाना निवासी युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए फेसबुक के ज़रिए युवती को अपने जाल में फंसाया और फिर युवती से शादी भी कर ली। अरोप लगाया गया है कि कि युवक ने कई बार युवती का गर्भपात कराया था।
अर्जुन बना वसीम खान और कर ली शादी
सीतापुर जिले में वसीम ने खुद को अर्जुन बताकर लड़की को अपने जाल में फंसाकर निकाह कर लिया। एक साल बाद युवती को पता चला कि लड़का अर्जुन नहीं, लहरपुर क्षेत्र का वसीम है। सच सामने आने पर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। विरोध जताने पर युवक और परिवारजन विवाद करने लगे। इसके बाद मामला थाने पहुंचा तो पूछताछ में लड़की ने कहा कि युवक ने उसे अपना नाम अर्जुन बताकर मंदिर में शादी की थी। वो एक साल साथ रही थी और उसका एक बच्चा भी है। इस बीच मौका देखकर युवक और परिवारजन भाग निकले। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर केस दर्ज किया था।
योगी सरकार की सख्ती के बाद भी हो रहीं हैं घटनाएं
यूपी में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 प्रदेश में 27 नवंबर, 2020 को लागू हुआ था। इसके बाद से जनवरी, 2022 तक इस अध्यादेश के तहत कुल 164 केस दर्ज हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा 38 मुकदमे बरेली जोन और 31 मुकदमे मेरठ जोन में दर्ज हुए थे। 97 मुकदमे ऐसे हैं, जिनमें पीड़ित महिला कोर्ट में आरोपियों के विरुद्ध बयान दे चुकी हैं। अब तक दर्ज कुल केसों में 399 नामजद आरोपी हैं, जबकि 105 आरोपी के नाम जांच के दौरान पता चले हैं।
यूपी पुलिस लगातार आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है
यूपी पुलिस अब तक कुल 504 आरोपितों में से 280 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। 21 आरोपित अदालत में हाजिर हो गई, जबकि पुलिस की जांच के दौरान 99 आरोपितों की भूमिका नहीं पाई गई। पुलिस 90 आरोपितों की तलाश कर रही है। 115 मुकदमों में कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल किये जा चुके हैं। 30 मुकदमों में विवेचना चल रही है। पुलिस ने एक मुकदमे को खारिज किया और 17 मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है।
लव जिहाद और धर्म परिवर्तन में सजा और जुर्माना
अध्यादेश में छल-कपट से, प्रलोभन देकर, उत्पीड़न, बल पूर्वक या शादी के लिए धर्म परिवर्तन के सामान्य मामले में कम से कम 1 साल और पांच साल अधिकतम सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 15 हजार रुपये तक जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कम से कम दो साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा और कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
ऐसा धर्म परिवर्तन है अपराध
कानून के मुताबिक ऐसे धर्म परिवर्तन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो मिथ्या, निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक, प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या दूसरी किसी कपट रीति से या शादी द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जाएगा।