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Ainnews1.com : सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अधिहरण वाद में माननीय न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा अधिहृत वाहनों की सार्वजनिक नीलामी डी०आर०सी०सी०, पूर्णियाँ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना तय हुआ है

दिनांक – 27.09.2022 को पूर्वाहन 10:30 बजे से सम्पन्न की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में या नीलामी के पश्चात् बचे शेश वाहनों की नीलामी आवश्यकतानुसार दिनांक 28.09.2022 को सम्पन्न किया जायेगा तथा उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत शेश बचे वाहनों की पुनः नीलामी 10.10.2022 एवं 11.10.2022 को किया जायेगा।
नियम और शर्तें

1. उपर्युक्त वाहनों के विरूद्ध अगर सक्षम न्यायालय में मामला दायर किया गया है या विचाराधीन है तो वैसे मामले में साक्ष्य के साथ इसकी सूचना वाहन मालिक को नीलामी समिति के समक्ष या उत्पाद कार्यालय, पूर्णियाँ में नीलामी के निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. डाक में भाग लेने वाले डाककर्त्ता को दिनांक 25.09.2022 को संध्या 5:00 बजे तक अग्रधन की राशि अधीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ के कार्यालय में नगद / बैंक ड्राप्ट के रूप में जमा करना होगा।

3. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी के तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों द्वारा जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी में भाग लेकर एवं अधिकतम बोली लगाने के पश्चात् नीलामी नहीं लेने पर अग्रधन की राशि जप्त करते हुए बोली दाता का नाम काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

4. इस नीलामी में आने वाले उच्चतम मूल्य का भुगतान कर वाहन प्राप्त करने का एक मौका वाहन के वैधिक मालिक को दिया जायेगा। यदि वे उस मूल्य को अदा कर वाहन नहीं प्राप्त करते हैं तो यह वाहन उच्चतम बोली कर्त्ता को नीलामी की राशि भुगतान के बाद दी जायेगी। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नीलामी में सफल व्यक्तियों को उच्चतम बोली की राशि का 50 प्रतिशत (आधी राशि) नीलामी स्थल पर ही तुरंत जमा करना होगा तथा शेष राशि दो कार्य दिवसों के भीतर अधीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ के कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि तथा जमा की गई 50 प्रतिशत राशि को जप्त कर नीलामी द्वितीय नम्बर पर आने वाले वक्ता को दी जायेगी ।

5. नीलामी समिति द्वारा सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन के सभी प्रकार के भार (Free of encumbrances) से मुक्त मानते हुए नीलामी की जायेगी। नीलामी की न्यूनतम राशि में किसी प्रकार का कर समाहित नहीं है। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों (G.S. T सहित ) का भुगतान करना होगा।

6. वाहनों के नीलामी से प्राप्त राशि का 3% सेवा शुल्क के रूप BSBCL को देय होगा। सेवा शुल्क की राशि निविदाक्रेता से अतिरिक्त वसूलनीय होगा।

7. नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन, व्यय देय नहीं होगा।

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