नाबालिग के साथ किया घरेलू सहायिका की पिटाई, पता चलने पर आरोपी महिला पायलट और पति को भीड़ ने पीटा !

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नाबालिग के साथ किया घरेलू सहायिका की पिटाई, पता चलने पर आरोपी महिला पायलट और पति को भीड़ ने पीटा !

दिल्ली के द्वारका इलाके में बुधवार एक महिला पायलट और उसके पति की पिटाई का वीडियो सामने आया. इसमें भीड़ में शामिल लोग पति-पत्नी को पीटते दिख रहे हैं.  बताया जा रहा है कि 10 साल की बच्ची को काम पर रखने और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. जिसकी खबर मिलने पर लोगो के अन्दर गुस्सा नजर आ रहा है और लोगो की भीड़ ने दंपति की पिटाई कर दी।
आपको बता दे कि पुलिस का कहना है कि युवक का नाम कौशिक बागची है उसकी उर्म 36 साल है और महिला का नाम पूर्णिमा बागची बताया जा रहा है और उसकी उर्म 33 साल की है और इस दोनो ने बच्ची की पिटाई के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस का कहना है कि वहा पर मौजूद लोगो के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने दपंति के साथ मारपीट की थी क्योकि पुलिस के पास हमलावरों के खिलाफ भी शिकायत मिली है
क्या है पूरा मामला
आपकी जानकारी के मुताबिक बता दे कि महिला का पति भी एयरलाइन कर्मचारी है. पायलट दंपति के घर के पास उनके  पड़ोसियों को जानकारी मिली थी कि उनके घर में मौजूद नाबालिग घरेलू नौकरानी को प्रताडि़त किया जाता है. बुधवार को पायलट दंपति के पड़ोसी उनके घर पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी. महिला पायलट और उसके पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
वीडियो में कैद हुई घटना में भीड़ को महिला पायलट और उसके पति की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान महिला पायलट वाले ड्रेस में दिख रही है. दंपति के घऱ के बाहर पहुंची भीड़ में मौजूद महिलाओं ने आरोपी महिला पायलट को घर से खींच कर निकाल लिया और जमकर उसकी पिटाई की.
इसके ऊपर पुलिस ने जानकारी दे  और कहा कि दंपति ने दो महीने पहले नाबालिग को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा था. शारीरिक शोषण का मामला तब सामने आया जब लड़की के एक रिश्तेदार ने उसके शरीर पर चोट के कई निशान देखे और पुलिस को सूचित किया. पुलिस के पहुंचने से पहले सुबह करीब 9 बजे द्वारका स्थित दंपति के आवास के बाहर गुस्साई भीड़ जमा हो गई. गुस्साई भीड़ ने पायलट और उनके पति की पिटाई कर दी.
पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला कि 10 वर्षीय लड़की पिछले दो महीनों से दंपति के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी. उसे कथित तौर पर पीटा गया था. लड़की के रिश्तेदार ने आज यह देखा, जिसके कारण भीड़ जमा हो गई और दंपति के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई. बता दे कि वायरल वीडियो में भीड़ में शामिल लोगों को आरोपी दंपति के साथ धक्का- मुक्की करते और उनकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में कुछ महिलाओं को कथित रुप से आरोपी महिला पायलट के थप्पड़ मारते हुए और उसके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है वीडियो में पायलट महिला लोगो से माफी मांगते हुए भी नजर आ रही है
इसके ऊपर शीर्ष बाल अधिकार निकाय एनसीपीसीआर ने नयी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से सात दिनों के भीतर घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ FIR की कॉपी, पीड़िता की चिकित्सा स्थिति और अन्य इस मामलै से जुड़े दस्तावेजों समेत एख तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.
ठीक से काम न करने पर नाबालिग की करते थे पिटाई
पीड़िता की रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि घर का काम ठीक से नहीं करने के कारण दंपति अक्सर नाबालिग लड़की को डांटते-फटकारते थे. लड़की को पिटते हुए देखने वाली उसकी रिश्तेदार ने दावा किया कि बुधवार की सुबह जब वह अपने काम पर जाने के लिए सड़क से गुजर रही थी, तो उसने पूर्णिमा को बालकनी में नाबालिग लड़की को पीटते हुए देखा. रिश्तेदार महिला ने आरोप लगाया कि यह देखने पर वह अन्य लोगों के साथ दंपति के घर गई, लेकिन वे बाहर नहीं आए और हंगामा करने के बाद ही उन्होंने दरवाजा खोला और लड़की को बाहर आने दिया. इसके बाद बच्ची ने रिश्तेदार को आपबीती सुनाई और कहा कि उसे बालकनी साफ करने के लिए कहा गया था. पीड़िता की रिश्तेदार ने बताया कि नाबालिग के अनुसार जब वह अपना काम कर रही थी, तो महिला ने उसे यह कहते हुए डांटना और पीटना शुरू कर दिया कि वह बालकनी की सफाई ठीक से नहीं कर रही है.
नाबालिग के चाचा ने जानकारी दी
लड़की के चाचा ने कहा, ‘कुछ दिन पहले लड़की महिला की वर्दी प्रेस कर रही थी और गलती से उसने कपड़े जला दिए. वह 10 साल की बच्ची है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? जब आरोपी महिला ने यह देखा, तो उसने छोटी सी लड़की को उसी इस्त्री से जला दिया.’
पुलिस ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव के रहने वाले हैं और नाबालिग लड़की को कथित तौर पर घर का काम ठीक से नहीं करने के कारण पीटा गया था.पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 ,324 , 342  और 370 बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है

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