Ainnew1.com:- राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगो के लिए एक आवश्यक और दिलचस्प सूचना, पुराने कार मालिको को बड़ी राहत मिली है परिवहन विभाग की तरफ से जिन लोगों के पास अब पुरानी कार है उन्हें परिवहन विभाग की तरफ से नए नियम के तहत केवल ₹500 के प्रमाण पत्र बनवाने के बाद में वाहन चलाने की मंजूरी दी है ऐसा करने से दिल्ली में रहने वाले पुराने वाहन चालकों को इसका फायदा होगा लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों की स्पीड को लेकर इन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब दिल्ली वासियों को परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 500 रूपये शुल्क रखा है। अभी तक वाहन मालिकों को 3500 से 4000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब ₹500 में काम चल जाएगा। इस तरह के नियम बनाने से लाखों वाहनों के मालिकों को बेहद फायदा मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से लोक अदालत के जरिए स्पीड ड्राइविंग का भुगतान करने की अपील की है दरअसल परिवहन विभाग के द्वारा मोटर रूल एक्ट निकाला गया है जिससे वाहन चालकों के पास स्पीड गवर्नर होना जरूरी है । जिसके लिए 500 रूपये का सर्टिफिकेट बनवाने के बाद कार चालक आसानी से अपने वाहन चला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक साल 2000 से व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी किया गया था ऐसे में अब नियम में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं जिसके बाद ₹500 के सर्टिफिकेट के बाद दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी आसानी से चला सकते हैं इस आदेश को परिवहन विभाग के उपायुक्त ने जारी करते हुए बस एंड कार कनफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की मोटर व्हीकल एक्ट कमिटी के चेयरमैन सरदार गुरमीत सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से पत्र के जरिए उस समस्या को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पेश कर रहे हैं इस समस्या को ध्यान में रखते हुए और वाहन मालिकों को फायदा देने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है स्पीड गवर्नर के नाम पर वाहन मालिकों को पैसा बहुत कम देना पड़ेगा पर वाहन मालिकों को जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलेगा
पुराने वाहनो के मालिकों की अब मौजाँ ही मौजाँ, पुलिस भी नही रोक पायेगी। अब 500 रूपये के खर्च मे जमकर चलाये वाहन
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