इंदौर. शादियों के सीजन में इंदौर कलेक्टर ने बारात में घोड़ी और बैलगाड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस आदेश से वे लोग परेशान हो जाएंगे, जिन्हें अब शादियां करनी है, कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे में इस आदेश ने उन लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिनके घरों में शादियां होने जा रही है।जानकारी के अनुसार इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बारात में घोड़ी और गांव में बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके तहत अगर आपको बारात में घोड़ी का उपयोग करना है, तो उसका लायसेंस लेना होगा, वहीं गांव में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैलगाड़ी पर प्रतिबंध रहेगा, ऐसे में जिन्हें बारात में घोड़ी पर सवार होना है, उन्हें एनिमल वेलफेयर बोर्ड फरीदाबाद से लाइसेंस लाना होगा। वहीं गांव में बैलगाड़ी का उपयोग प्रतिबंधित समय को छोड़कर किया जा सकता है।आपको बतादें कि चाहे घोड़ी हो, ऊंट या अन्य किसी प्रकार का जानवार हो, उसका व्यवसायिक या मनोरंजन के रूप में उपयोग करने के लिए मनोरंजन पशु नियम 1993 के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड (फरीदाबाद) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्योंकि बिना लाइसेंस के जानवरों को डांस करवाने पर पशु क्रूरता अधिनियम 1969 की धारा 11, आईपीसी की धारा 428, 429 के तहत अपराध होता है, संबंधित के खिलाफ उक्त धारा में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोप सिद्ध होने पर दो साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।मध्यप्रदेश में फिलहाल काफी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कलेक्टर ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैलगाड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि बैलगाड़ी में बैल जोतने पड़ते हैं, गर्मी में बैलों के स्वास्थ पर विपरित असर पड़ सकता है, इस संबंध में पीपल्स फॉर एनिमल (इंदौर) की अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने बताया कि कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि गर्मी में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बैलगाडी का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा, तो उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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