AIN NEWS 1: छत्तीसगढ़ से सामने आए एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले ने दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास (Attempt to Rape) के बीच के कानूनी अंतर को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सोमवार, 16 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा बलात्कार का दोषी ठहराए गए आरोपी की सजा को बदलते हुए उसे अब दुष्कर्म के प्रयास का दोषी माना गया है।

इस निर्णय के बाद जहां एक ओर कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है, वहीं आम लोगों के बीच भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में किसी अपराध को दुष्कर्म और किन हालात में दुष्कर्म का प्रयास माना जाता है।
📌 क्या था पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2005 का है, जब एक महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने न केवल उसके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया, बल्कि उसके हाथों को कसकर पकड़कर उसे लंबे समय तक कमरे में बंद भी रखा।
पीड़िता ने अपने प्रारंभिक बयान में बताया था कि आरोपी ने अपने कपड़े उतारने के बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और उसका गुप्तांग उसकी योनि में प्रवेश कराया। हालांकि बाद में दिए गए बयान में उसने यह स्पष्ट किया कि आरोपी ने अपना गुप्तांग उसकी योनि पर लगभग 10 मिनट तक रखा, लेकिन प्रवेश नहीं किया।
इस दौरान आरोपी ने उसे करीब आठ घंटे तक कमरे में बंद रखा। जब उसकी मां मौके पर पहुंचीं, तब जाकर पीड़िता को इस स्थिति से बाहर निकाला जा सका।
⚖️ ट्रायल कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(1) के तहत बलात्कार का दोषी करार दिया था। अदालत ने आरोपी को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
इसके अलावा, IPC की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भी दी गई थी।
🏛️ हाई कोर्ट में क्या बदला?
बाद में जब यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने पूरे घटनाक्रम और पीड़िता के बयानों की बारीकी से समीक्षा की।
हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के अलग-अलग बयानों में महत्वपूर्ण अंतर है। जहां पहले बयान में प्रवेश की बात कही गई थी, वहीं बाद के बयान में यह स्पष्ट किया गया कि आरोपी ने गुप्तांग को योनि पर रखा जरूर, लेकिन प्रवेश नहीं किया।
इसी आधार पर अदालत ने कहा कि यदि योनि में लिंग का वास्तविक प्रवेश नहीं हुआ है, तो इसे भारतीय कानून के तहत दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
📖 सजा में किया गया बदलाव
अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई IPC की धारा 376(1) के तहत सजा को रद्द कर दिया। इसके स्थान पर आरोपी को IPC की धारा 376/511 (दुष्कर्म का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया गया।
इस बदलाव के साथ आरोपी की सजा को सात साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दिया गया। हालांकि 200 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया है। साथ ही IPC की धारा 342 के तहत दी गई छह महीने की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया।
अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे।
❗ फैसले का कानूनी महत्व
यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में दुष्कर्म से जुड़े मामलों में ‘पेनेट्रेशन’ (प्रवेश) की भूमिका को लेकर एक बार फिर स्पष्टता लाता है। कानून के अनुसार, दुष्कर्म साबित होने के लिए योनि में लिंग का प्रवेश होना एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।
हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि आरोपी की हरकतें गंभीर थीं और पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध थीं, इसलिए उसे पूरी तरह बरी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अदालत ने इसे दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में रखते हुए सजा सुनाई।
🧭 समाज और कानून के बीच संतुलन
इस फैसले ने यह दिखाया है कि न्यायालय केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों की सुसंगतता के आधार पर निर्णय लेते हैं। साथ ही यह निर्णय यह भी संकेत देता है कि किसी भी आपराधिक मामले में कानूनी परिभाषाएं और तकनीकी पहलू कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
जहां एक ओर पीड़िता के साथ हुई घटना को अदालत ने गंभीर माना, वहीं दूसरी ओर कानून के दायरे में रहकर अपराध की सही श्रेणी तय करना भी आवश्यक समझा गया।
The Chhattisgarh High Court has ruled that ejaculation without penetration does not constitute rape under IPC Section 376, modifying a previous trial court conviction to attempt to rape under Section 376/511. This landmark judgment highlights the legal distinction between rape and attempt to rape in Indian law, emphasizing the role of penetration in determining the severity of sexual assault charges. The ruling has sparked debate among legal experts regarding the interpretation of rape law in India and the evidentiary requirements in sexual assault cases.


















