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जितेंद्र कुमार ठाकुर ब्यूरो
गाजियाबाद
महिला से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अपर जनपद न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि लोनी थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में महिला परिवार के साथ रहती थी। 17 अप्रैल 2018 की दोपहर महिला घर में अकेली थी। उस समय पवन कुमार जबरदस्ती महिला के घर में घुस गया और डरा – धमकाकर उससे दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पति के घर लौटने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने लोनी थाने में पवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।