AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में इलाहबाद हाईकोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस फैसले के आने के बाद से ही मथुरा में जश्न का माहोल है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने लोगो को मिठाईं बांटकर खुशी का इजहार किया।
जाने क्या आया आदेश
श्रीकृष्ण जन्म भूमि कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस करते हुए निस्तारित भी कर दी है। याचिका की पोषणीयता के मामले में कोर्ट ने साफ़ साफ़ कहा की इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है। ऐसे में कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की दायर याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से ही इंकार कर दिया है।
इसके आने के बाद बांटी गई मिठाईयां
वहीं इलाहबाद हाईकोर्ट का ये फैसला जैसे ही आया श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने लोगो को मिठाई वितरण शुरू कर दिया। बता दें मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद को खारिज करने की मांग को लेकर ही शाही ईदगाह पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जिला जज द्वारा केस की सुनवाई से संबंधित दिए गए निर्णय को होईकोर्ट में उन्होने चुनौती दी गई थी।
इस केस में 1973 में दिया गया निर्णय वादी पर लागू नहीं होगा
बता दें भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से सिविल जज की अदालत में 20 जुलाई 1973 के फैसले को पूरी तरह से रद्द करने और 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन को श्रीकृष्ण विराजमान के नाम पर घोषित किए जाने की मांग की गई थी। वादी की ओर से कहा गया था कि जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर 1973 में ही दिया गया निर्णय वादी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह पक्षकार ही नहीं था।