Ainnews1.com। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा हाई स्कूूल पास कर सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारी को मिली बड़ी राहत।हाई कोर्ट ने कर्मचारी को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ बर्खास्तगी अवधि के वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने 8 सप्ताह में एरियर भुगतान करने के लिए आदेश दिए है।दरअसल, जनपद गाजीपुर के इंटर कॉलेज खालिसपुर के बर्खास्त कर्मचारी जितेंद्र यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें बताया था कि कर्मचारी की 2008 में नियुक्ती कि गयी थी। तब याची ने 2002 में जारी हाईस्कूल मार्कशीट प्रस्तुत की थी! जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1986 दर्ज की थी। परन्तु 2009 में जितेंद्र बहादुर सिंह ने शिकायत की है कि इससे पहले भी 1997 में जितेंद्र यादव हाईस्कूल पास कर चुके है।वही अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि 14 जनवरी 1981 है। इसके बाद मई 2009 में प्रधानाचार्य ने शिकायत के आधार पर जितेंद्र को बर्खास्त कर दिया था। इसलिए याची ने सेवा समाप्ति के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी । और पुन बहाल करने की मांग की है। इस पर हाई कोर्ट ने बर्खास्त किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बड़ी राहत दी है।इस पूरे मामले पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई करते हुए कहा कि याची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बहाल करते हुए बर्खास्तगी अवधि का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। याचिका निर्धारित करते हुए डीआइओएस को गुण व दोष के आधार पर निर्णय लेने का आदेश दिया। वही याची को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ बर्खास्तगी अवधि के वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 8 सप्ताह में एरियर भुगतान न होने पर याची 12 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान पाने का हकदार होगा।