Ainnews1.com:–48 इमारतों को गिराया जाएगा। जो की मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनीं है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। मुंबई कलेक्टर को निर्देश दिया गया। कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 48 ऊंची इमारतों के हिस्से को ध्वस्त किया जाए। आदेश के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर के हिस्से को गिराना है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने अधिकारियों को उन इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का भी सुझाव दिया, जिन्हें ऊंचाई उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय अधिवक्ता यशवंत शेनॉय की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें मुंबई हवाई अड्डे के पास ऊंची इमारतों से उत्पन्न होने वाले खतरों पर चिंता जताई।सुनवाई के दौरान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि इस मामले में समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। 2010 में कुल 137 बाधाओं इमारतों की पहचान की गई थी। इनमें 163 प्रकरणों में अंतिम आदेश फाइनल किया जा चुका है। इनमें से 48 इमारतों को जल्द से जल्द ध्वस्त करने की जरूरत है क्योंकि उनकी ओर से कोई भी अपील दायर नहीं की गई।