Ainnews1.com: बताते चले पूरा मामला अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है. यहां एक नर्सरी कारोबारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं. उनके यहां संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजाल बतौर ड्राइवर का काम करता था. इसी दौरान मोहम्मद अफजाल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हो गई. अफजाल ने अपना धर्म छिपाकर उसे खुद का नाम अरमान कोहली बताया. आरोप है कि इसके बाद उसने किशोरी को प्रेम जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया और अपना नाम अरमान कोहली बताकर शादी करने की साजिश को रची.2 अप्रैल 2021 को अफजाल ने नर्सरी कारोबारी की बेटी को भगाकर के ले गया था. इससे पहले की वह शादी कर पाता लड़की को उसकी हकीकत का पता चल गया थी. इस मामले में कारोबारी ने पुलिस में रिपोर्ट ही दर्ज कराई. दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद भी कर लिया. इसके बाद किशोरी ने अफजाल पर धर्म छिपाकर शादी कर की कोशिश का आरोप लगाया.धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 के तहत दर्ज हुआ था यह मुकदमा
इस मामले में पुलिस ने आरोपी अफजाल के खिलाफ धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसका चालान भी कर दिया. इस केस की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ कपिल राघव के यहां हुई. शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर ही दोषी करार दिया. शनिवार को कोर्ट ने अफजाल को 5 साल की कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अपर निदेशक अभियोजन हरेंद्र यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत हुई सजा का यूपी में यह पहला मामला है.