होम्योपैथिक टॉनिक का हो रहा है नशे के लिए प्रयोग:बियर से भी 8 गुना अल्कोहल,10 लाख बोतल हर महीने बिक रहीं हैं!

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AIN NEWS 1: तनाव, अनिद्रा व थकान दूर करने का एक होम्योपैथिक टॉनिक- ‘साटिवाेल’ अब नशे के काम आ रहा है। मात्र 100 एमएल के इस टॉनिक में कुल 40% अल्कोहल है। यानी के बियर से यह 8 गुना तक ज्यादा है। जबकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अनुसार माने तो सीधे ग्राहक को मिलने वाली होम्योपैथी की लिक्विड दवा में मात्र 12% से अधिक अल्कोहल नहीं हो सकता है। इसके बावजूद इसकी खुलेआम बिक्री भी हो रही है। साटिवाेल जितनी अल्कोहल की मात्रा एक महंगी ब्लेंडेड व्हिस्की में होती है, जिसकी 100 एमएल की कीमत ही 350 रुपए के आसपास है। जबकि इस टॉनिक की एमआरपी मात्र 75 रुपए है। डिस्काउंट के बाद ये आपकों 65 से 70 रुपए में ग्राहक को मिल रही है। सूत्रों की माने तो इसके बिक्री के आंकड़े जो सामने आये है वो देश में हर महीने 10 लाख बोतल की खपत होती है।

इसे आप जितनी मर्जी उतना खरीदो… इसके लिए डॉक्टर की पर्ची की भी जरूरत नहीं

साटिवाेल टॉनिक होम्योपेथिक स्टोर्स पर बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के भी आसानी से मिल रहा है। सूत्रों की माने तो सभी दुकानदारों ने माना- की यह नशे के काम आ रही है, इसकी जितनी मर्जी उतनी बोतल आपकों मिल जाएंगी। इसके अलावा यह साटिवाेल ऑनलाइन भी 10 से 15% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। देश में होम्योपैथिक दवा बनाने की सबसे बड़ी कंपनी एसबीएल ही इसे बनाती है। हरिद्वार में ही इस कंपनी की फैक्ट्री है।

इसका लगातार एक साथ पूरी बोतल पीना आपके लिए शराब से अधिक घातक

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. ताडकेश्वर जैन ने बताया है कि साटिवाल नर्व टॉनिक है। इसे डॉक्टर के परामर्श के बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसमें 40% तक अल्कोहल है इसलिए इसकी पूरी बाेतल का लगातार सेवन करना शराब पीने से भी काफ़ी ज्यादा ज्यादा घातक है।

उन्होने कहा 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल गलत

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियम 106-बी के अनुसार ही 12% से अधिक अल्कोहल वाली कोई भी होम्योपैथिक दवा 30 एमएल से अधिक की पैकिंग में ही सीधे ग्राहक को नहीं बेची जा सकती। हां, किसी भी हॉस्पिटल्स में इसकी आपूर्ति हो सकती है। -डॉ. रमन मोहन सिंह, निदेशक, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

यह नियम संसद में तो पास नहीं हुआ : कंपनी

कंपनी के पास साटिवाेल बनाने के लिए ड्रग कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, हरिद्वार का वैध लाइसेंस है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का नियम तभी लागू होता है जब इसे संसद पास कर दे। -एसबीएल प्रा.लि., हरिद्वार

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