8 साल की मासूम से रेप के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने आऱोपी को सुनाई फांसी की सजा !

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8 साल की मासूम से रेप के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने आऱोपी को सुनाई फांसी की सजा !

मार्च महीने में आठ साल की नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी।  इस घटना के चार महीने बाद ओरैया कोर्ट ने हत्यारोपी को फांसी की सजा सुनाई है। नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए जज ने कहा- हैंग टिल डेथ (मृत्यु होने तक फांसी के फंदे से लटकाएं)।
नाबालिग बच्ची के अपहरण कर रेप और निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया था। घटना के चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर ली गई। औरैया कोर्ट ने बुधवार 28 जून को इस मामले सजा का ऐलान कर दिया।
तो वहीं, इस मामले में एसपी चारू निगम ने आरोपी को फांसी दिलाए जाने के लिए सख्त पैरवी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला औरैया के अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां 8 साल की नाबालिक बच्ची 24 मार्च 2023 का जानव चराने घर से निकली थी और खेत पर गई हुई थी। बच्ची के पीछे-पीछे गांव का रहने वाली ही एक शख्स गौतम चला गया।
आरोपी ने बच्ची को बहाने से अपने पास बुलाया और उसका अपहरण कर खेत में ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद मामला खुलने के डर से आरेापी ने मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी गौतम मौका-ए-वारदात से फरार हो गया था।
शाम होने पर भी जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वाले घबरा गए और बच्ची की तलाश शुरू की। जब बच्चा का कुछ पता नहीं चला तो पिता ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया तो बच्ची का शव दूसरे दिन खेत में पड़ा मिला।
शव मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया औऱ उनसे पूछताछ की। इस दौरान गांव के एक युवक गौतम का नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने गौतम से पूछताछ की तो उसने हत्या और रेप की बाद कबूल कर ली थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
इस मामले में पुलिस ने गंभीरता के साथ पैरवी की और चार माह की लगातार सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने इस मामले को लेकर कहा कि वारदात के आठ दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई थी। कहा कि मासूमों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए दरिंदगी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है।

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