6 साल की मासूम से डिजिटल रेप
गाजियाबाद में पड़ोसी ने की गंदी हरकत
मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा शख्स
AIN NEWS 1: गाजियाबाद में छह साल की मासूम बच्ची से ‘डिजिटल रेप’ की वारदात का खुलासा हुआ है। मां की गैर मौजूदगी में पड़ोसी व्यक्ति ने घर में घुसकर छोटी बच्ची के साथ गंदी हरकत की है। जब बच्ची की मां काम से घर वापस लौटी तो मासूम मां से लिपटकर रो पड़ी। काफी पूछने के बाद बड़ी बच्ची ने बताया कि पड़ोसी अंकल आए थे और छोटी बहन के साथ गंदी हरकत करके गए हैं। छोटी बेटी ने इशारे से मां को सारी बात समझाई। ये मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव का है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
मां के घर आने पर लिपटकर रोने लगे बच्चे
इंदिरापुरम की रहने वाली एक महिला असप्ताल में काम करती है। महिला के पति का निधन हो चुका है। अकेली मेहनत करके अपने बच्चों के पालन पोषणमें लगी ये महिला जब अस्तपाल में काम पर थी तो शनिवार को घर पर महिला के तीन बच्चे घर पर हमेशा की तरह अकेले मौजूद थे। महिला की सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है जबकि उससे छोटा 9 साल का बेटा है और फिर सबसे छोटी 6 साल की बेटी है। शनिवार रात लगभग 9 बजे महिला काम से घर वापस आई तो तीनों बच्चे मां से लिपट गए और बिलख बिलखकर रोने लगे। हैरान परेशान मां को पहले तो कुछ समझ नहीं आया और ना ही बच्चों ने तुरंत कुछ बताया लेकिन बहुत पूछने के बाद बड़ी बेटी ने बताया कि पड़ोसी अंकल ने छोटी बहन के साथ गंदी हरकत की है।
आरोपी पर केस दर्ज, गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस
SP सिटी ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक रविवार सुबह यूपी-112 कंट्रोल रूम की सूचना पर इंदिरापुरम थाने की पुलिस पहुंची। इसके बाद महिला ने पुलिस को सारी घटना की सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी। आरोपी युवक महिला का पड़ोसी है और शनिवार रात को इस मामले के बाद से फरार है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज करके बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।
किसे कहते हैं डिजिटल रेप?
डिजिटल रेप का मतलब यौनांगों के अलावा किसी अन्य अंग या सामान जैसे उंगलियां, अंगूठा या किसी सामान का इस्तेमाल करके जबरदस्ती सेक्स करना है। अंग्रेजी में डिजिट का मतलब अंक होता है और उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली जैसे बॉडी पार्ट्स को भी डिजिट कहा जाता हैं। यानी जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया गया हो, तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। जबकि अक्सर लोग डिजिटल रेप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूड फोटो या वीडियो के जरिए किया गया यौन शोषण बताते हैं जो असल में गलत धारणा है।
निर्भया केस के बदली परिभाषा
16 दिसंबर 2012 के बहुचर्चित निर्भया रेप और मर्डर केस के बाद डिजटिल रेप को भी बलात्कार की धारा 376 में शामिल किया जाने लगा। जबकि इसके पहले ये मामले रेप की श्रेणी में नहीं आते थे। यही वजह थी कि 2013 के पहले मुंबई में 2 साल की मासूम के पिता को को डिजिटल रेप का दोषी मानाकर कोर्ट ने IPC की धारा 376 के तहत दंडित या आरोपित नहीं किया था जो रेप से संबंधित है। वहीं दिल्ली में हुई एक दूसरी घटना में एक ऑटो रिक्शा चालक ने एक 60 साल की महिला के वजाइना में लोहे की रॉड डाल दी थी। इसमें एक बार फिर से ड्राइवर को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन IPC के सेक्शन 376 के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया गया।