हलाला जैसी कुप्रथा का मामला सामने आया
पति ने पत्नी को 3 तलाक देने के बाद रखी शर्त
हलाला के बाद ही पत्नी को साथ रखने को तैयार पति
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— 𝐀𝐈𝐍 𝐍𝐄𝐖𝐒 𝟏 (@ainnews1_) November 17, 2022
AIN NEWS 1: बता दें एमपी के इंदौर में एक बार फिर तीन तलाक की कुप्रथा सामने आई है। घरेलू झगड़े के बाद पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। अब महिला ने आरोप लगाया है कि पति ने तलाक के बाद उसको दोबारा अपनाने के लिए हलाला का दबाव बनाया है। जब प्तनी इसके लिए राजी नहीं हुई तो पति ने साथ रखने से मना कर दिया है। महिला ने इस पूरी घटनी की चंदन नगर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी पति की भी खोजबीन की जा रही है।
8 साल की शादी, 3 बच्चे और हलाला
ये पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके का है। बड़नगर उज्जैन की रहने वाली युवती की शादी इंदौर के चंदन नगर निवासी वसीम शाह से आठ साल पहले हुई थी। शादी के बाद पीड़िता को तीन बच्चे हुए हैं। महिला के मुताबिक पहले पहल सबकुछ ठीक था। इसके बाद पति ने उसे छोटी-छोटी बातों पर परेशान करना शुरू कर दिया। आए दिन पति-पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगे। महिला ने बताया कि 5 नवंबर को भी पति के साथ झगड़ा हुआ था जिसके बाद उसने तीन तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया।
थाने में दर्ज कराया केस
पीड़िता अपने बच्चों को लेकर बड़नगर गई। वहां से अपने परिवार वालों के साथ इंदौर के चंदन नगर थाने में पति के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया। चंदन नगर थाना प्रभारी अभय नेमा के अनुसार महिला की शिकायत पर उसके पति वसीम शाह, सास मुमताज, ससुर हुसैन और ननद रुखसार निवासी नंदन नगर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही तीन तलाक समेत धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
हलाला के बिना साथ रखने से इंकार किया
नेमा ने प्राथमिकी के हवाले से बताया है कि शाह ने अपनी पत्नी से ये भी कहा है कि वो इस महिला को दोबारा अपने साथ तभी रखेगा, जब वो उसका हलाला कराएगा। उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल और कार की डिमांड करके उसे परेशान कर रहे थे।
क्या होता है हलाला?
हलाला एक ऐसी प्रथा है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपनी पहली पत्नी से दोबारा निकाह करना चाहे तो महिला को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करके उसके साथ बाकायदा संबंध बनाने के बाद ही उससे तलाक लेना होगा। अलग रहकर ‘‘इद्दत’’ की तय मियाद पूरी करनी होगी तभी वो अपने पहले पति के साथ फिर से निकाह कर सकती है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के मुताबिक एक साथ तीन बार तलाक बोलकर निकाह खत्म करने की प्रथा गैरकानूनी है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।