अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला को जिंदा जलाने वाले को उम्र कैद, दिनदहाड़े घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम!

सेंधवा में कोर्ट ने हत्यारोपी को धारा 302, 354 (क) भादवि में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया प्रभारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी के मुताबिक 8 अगस्त 2021 को सुबह मृतका का पति मजदूरी पर गया था और सास-ससुर भी गांव में चले गये थे।

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अवैध संबंधों के विरोध पर जिंदा जलाया

महिला की मौत के बाद 1 साल में कोर्ट का फैसला

दोषी के अदालत ने उम्र कैद की सजा दी

AIN NEWS 1: सेंधवा में कोर्ट ने हत्यारोपी को धारा 302, 354 (क) भादवि में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया प्रभारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी के मुताबिक 8 अगस्त 2021 को सुबह मृतका का पति मजदूरी पर गया था और सास-ससुर भी गांव में चले गये थे। जब मृतका घर पर अकेली थी तब आरोपी सुनिल मृतका के घर पर पहुंचा और उसने मृतका को घर पर अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अवैध संबंध बनाने की मांग की। मृतका के इंकार करने पर आरोपी गुस्से में आ गया और उसने मृतका के घर पर रखी हुई मिट्टी के तेल की केन मृतका पर छिड़ककर आग लगा दी और वहां से फरार हो गया।

अस्पताल ले जाने के बाद हुई मौत

मृतका के द्वारा जलने के बाद शोर मचाने और बचने की कोशिश करने पर आस-पास के लोग जमा हो गये। घटना की खबर मिलने पर महिला का पति और ससुर भी आ गये जो उसे तुरन्त अस्पताल ले गये। महिला की गंभीर हालत को देखते हुये उसे इलाज के लिए बड़वानी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। पति ने रास्ते में पुछताछ की तो महिला ने पति को सारी घटना बतायी थी। बड़वानी अस्पताल में नायब तहसीलदार ने महिला के मृत्यु पूर्व बयान लिये थे जिसमें महिला ने तहसीलदार को आरोपी द्वारा जबरदस्ती करने और मना करने पर घासलेट डालकर जलाने की बात बतायी थी।

24 घंटे बाद हुई महिला की मौत

घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान महिला की बड़वानी अस्पताल में मौत हो गई थी। न्यायालय ने तहसीलदार, मृतका के पति और मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को विश्वसनीय माना। मामला महिला अपराध से संबंधित होने और आरोपी द्वारा दिन-दहाड़े महिला को जलाकर उसकी हत्या करने की वजह से पुलिस द्वारा मामले को अत्यन्त गंभीर मानते हुये जघन्य और सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में शामिल किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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