AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत “गणना प्रपत्र भरने का सही तरीका” नाम से एक सरल मार्गदर्शिका तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य आम मतदाताओं को आसानी से फॉर्म भरने में मदद करना है। यह प्रक्रिया विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत राज्य में मतदाता सूची को अद्यतन किया जा रहा है।
इस नए अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका BLO (बूथ लेवल अधिकारी) की है, जिनका नाम और मोबाइल नंबर फॉर्म पर पहले से छपा हुआ रहता है। इसके माध्यम से मतदाता किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए सीधे BLO से संपर्क कर सकते हैं।
गणना प्रपत्र में पहले से भरी हुई जानकारी
मतदाता का नाम, पता, क्रम संख्या, EPIC नंबर, भाग संख्या, विधानसभा/संसदीय क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम पहले से भरा होता है। इससे मतदाताओं को दोबारा यह जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और मतदाता की सुविधा भी।
फॉर्म के दाहिने हिस्से में वर्तमान मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाता की फोटो पहले से प्रिंट रहती है। इसके ठीक नीचे मतदाता को अपनी ताज़ा पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होती है।
फॉर्म में आवश्यक विवरण भरने का तरीका
मतदाता को निम्न जानकारियाँ स्वयं भरनी होती हैं:
✔ जन्म तिथि
यहाँ मतदाता अपनी सही जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) भरते हैं। यह जानकारी आयु सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है।
✔ आधार संख्या (वैकल्पिक)
आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि उपलब्ध है तो इसे भरने से सत्यापन प्रक्रिया आसान हो जाती है।
✔ मोबाइल नंबर
मतदाता को अपना सक्रिय मोबाइल नंबर भरना चाहिए, ताकि निर्वाचन आयोग आवश्यक सूचनाएँ भेज सके।
✔ पिता/अभिभावक का नाम और उनका EPIC नंबर (यदि उपलब्ध हो)
यह जानकारी परिवार के सदस्यों के रिकॉर्ड को जोड़ने में मदद करती है।
✔ माता का नाम और उनका EPIC नंबर (यदि उपलब्ध हो)
✔ पति/पत्नी का नाम और EPIC नंबर (यदि लागू हो)
विवाहित मतदाता अपने जीवनसाथी का नाम और EPIC नंबर (यदि हो) भर सकते हैं।
पिछले SIR (Special Intensive Revision) की जानकारी
फॉर्म में एक कॉलम ऐसा होता है जिसमें मतदाता को अपनी और अपने परिवार के उन सदस्यों की जानकारी भरनी होती है जिनका नाम पिछले SIR या 2003 वाली मतदाता सूची में दर्ज था।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि:
1. मतदाता का नाम पहले मतदाता सूची में मौजूद था या नहीं।
2. क्या मतदाता का कोई संबंधी 2003 की मतदाता सूची में शामिल था?
3. यदि संबंधी का नाम था—तो उसका नाम, विधानसभा क्षेत्र, राज्य, जिला, भाग संख्या और क्रम संख्या क्या है?
यह जानकारी निर्वाचन आयोग को परिवार आधारित ऐतिहासिक डेटा मिलान में मदद करती है।
महत्वपूर्ण घोषणा (Declaration)
फॉर्म के अंत में मतदाता को तीन मुख्य घोषणाएँ करनी होती हैं:
(i) कि उन्होंने या उनके किसी परिवार सदस्य ने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है।
(ii) कि उनका नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
(iii) कि वे भारत के नागरिक हैं और फॉर्म में दी गई सभी जानकारी उनकी जानकारी के अनुसार सही है।
यदि कोई गलत जानकारी दी जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
मतदाता को यहाँ हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होता है, साथ ही तारीख और रिश्ते का विवरण भी देना होता है।
BLO का प्रमाणन
फॉर्म के अंतिम हिस्से में BLO यह प्रमाणित करते हैं कि:
उन्होंने सभी जानकारी पिछली SIR की मतदाता सूची से मिलान कर ली है।
जो भी विवरण मतदाता ने दिया है वह नियमानुसार जांचा जा चुका है।
BLO अपने हस्ताक्षर करते हैं और सत्यापन पूरा माना जाता है।
📞 आवश्यक संपर्क जानकारी
किसी भी जानकारी या सहायता के लिए मतदाता 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: ceouttarpradesh.nic.in
सोशल मीडिया हैंडल: voiceofvotersup, ceoup
यह अभियान मतदाताओं को सशक्त बनाने और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी व सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि सही तरीके से फॉर्म भरने से न केवल मतदाता सूची मजबूत बनेगी, बल्कि लोकतंत्र भी सुदृढ़ होगा।
The voter enumeration process in Uttar Pradesh has been simplified under the Special Revision 2026, introduced by the Chief Electoral Officer Uttar Pradesh. This guide explains the correct way to fill the voter enumeration form, important details required, BLO verification steps, voter list update rules, and key instructions issued by the Election Commission of India. Understanding the voter registration process ensures accuracy in the electoral roll and helps citizens complete their voter form without errors.



















