AIN NEWS 1: देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आईं महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ दो दिल दहला देने वाली घटनाओं ने एक बार फिर समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था की परीक्षा ले ली है। एक ओर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाकर न्याय की मिसाल पेश की है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बाड़मेर जिले में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
बांदा केस: ढाई साल बाद मिला इंसाफ
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सामने आए नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला करीब ढाई साल तक चले लंबे ट्रायल के बाद आया है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया।
इस मामले में कुल 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिन्होंने घटना से जुड़े अहम तथ्यों की पुष्टि की। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी ने इस केस को मजबूती दी, जिससे आरोपी को किसी भी तरह का कानूनी लाभ नहीं मिल सका।
अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज के लिए बेहद घातक है और ऐसे अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। न्यायालय का यह फैसला महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की “मिशन शक्ति” और “ऑपरेशन कन्विक्शन” जैसी योजनाओं की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
मिशन शक्ति और ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता
इस केस को उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का जो लक्ष्य तय किया गया था, वह इस मामले में साफ तौर पर साकार हुआ है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के फैसले समाज में एक मजबूत संदेश देते हैं कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, दोषी को सजा जरूर मिलेगी।
बाड़मेर गैंगरेप: स्कूल से लौटती छात्रा बनी हैवानियत का शिकार
दूसरी ओर, राजस्थान के बाड़मेर जिले से आई खबर ने हर संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया है। यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ स्कॉर्पियो सवार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
जानकारी के मुताबिक, छात्रा रोज की तरह स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ युवक उसे जबरन अगवा कर ले गए। इसके बाद आरोपी छात्रा को शहर से बाहर नदी किनारे ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दरिंदगी की गई।
घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच और कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को हरसंभव सुरक्षा और सहायता मुहैया कराई जा रही है।
समाज के लिए गंभीर सवाल
इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक मासूम बच्चियां और छात्राएं ऐसी हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। एक तरफ बांदा का फैसला उम्मीद जगाता है, तो दूसरी तरफ बाड़मेर की घटना सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सख्त कानून ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, परिवारों की सतर्कता और प्रशासन की संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है।
सख्त सजा ही बन सकती है नजीर
बांदा कोर्ट का फैसला यह साफ संकेत देता है कि यदि पुलिस जांच मजबूत हो और अभियोजन ईमानदारी से काम करे, तो न्याय मिलने में देर नहीं होती। ऐसे फैसले भविष्य में अपराध करने वालों के लिए चेतावनी साबित हो सकते हैं।
वहीं बाड़मेर मामले में भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और समाज में विश्वास बना रहे।
Two shocking crime cases from India highlight the urgent need for women and child safety. The Banda court verdict sentencing a minor rape convict to 20 years imprisonment reflects strong judicial action, while the Barmer schoolgirl gangrape case exposes ongoing challenges in crime control. These incidents underline the importance of strict law enforcement, fast-track courts, and government initiatives like Mission Shakti and Operation Conviction to curb crimes against women in India.


















