Ration Card Latest Update: अगर आप भी सरकारी योजना के तहत राशन कार्ड के जरिये राशन लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है. लाभार्थियों की तरफ से कई बार कोटेदारों की तरफ से कम राशन देने की शिकायत की जाती है. किसी भी प्रकार की घटतौली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोटेदारों के लिए नियम बना दिया गया है. इससे पहले सरकार ने फ्री राशन की अवधि को बढ़ाकर सितंबर तक के लिए कर दिया था.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने लाभार्थियों के लिए राशन तौलते समय राशन की दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है.सरकार का कहना है यह बदलाव एनएफएसए (NFSA) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा-12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है.एक वरिष्ठ आधिकारी के अनुसार, ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की.’ इस अधिसूचना के तहत यह बदलाव किया गया है.सरकार ने कहा कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.इसके तहत प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है.