AIN NEWS 1: बता दें अब इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) हर वर्ष भरते हैं तो अब आपको मिलेगी ये बड़ी छूट के सभी फायदे मिलेगे. अब केंद्र सरकार (Central Govrenment) की तरफ से इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. सरकार ने बताया है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old tax regime) और न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) दोनों में से कोई भी टैक्सपेयर्स को इस छूट का फायदा मिल रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने इस वर्ष के बजट में ऐलान करते हुए कहा ही था कि सरकार के जरिए जो अब लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट होगी. नई व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपये सालाना की इनकम पर टैक्स में छूट मिल सकती है.
जाने न्यू टैक्स रिजीम में हुए कई प्रकार के बदलाव
जैसा कि आप जानते है इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के और बदलाव किए गए हैं. खास बात तो इसमें यह है कि आपको पहले से ही यह तय करना होगा कि आप आख़िर किस टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स भरना चाहते हैं. अगर आप अपने आप से कोई भी टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होगा. इसके साथ ही सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी काफ़ी बदलाव किए हैं.
जाने 10 लाख से ज्यादा है इनकम तो क्या करें?
इसमें आपको बता दें के पुराने टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स 10 लाख से ऊपर की इनकम वालों को भरना होता है. अगर तो आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सलेक्ट करते हैं तो आपको 30 फीसदी की दर से इसमें टैक्स भरना होगा. वहीं, 60 साल से 80 साल वाले सभी ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स भी है जो 30 फीसदी वाले स्लैब में ही आते हैं.
जाने न्यू टैक्स रिजीम चुनने में है कितना फायदा?
इसके अलावा अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें भी सबसे ऊंची दर 30 फीसदी की ही है, लेकिन इस दर से यह टैक्स 15 लाख से ऊपर की इनकम वालों को ही देना होता है. अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपये या उससे अधिक ऊपर है तो आपको यहां 30 फीसदी की दर से ही टैक्स देना होगा. वहीं, इस ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां 10 लाख से ऊपर के लोगो को तो 30 फीसदी की दर से ही टैक्स देना होता है. इसके अलावा न्यू रिजीम में 10 लाख से 12 लाख वालों के ऊपर मात्र 10 फीसदी की दर से ही टैक्स लगता है. इसके अलावा 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर सरकार 20 फीसदी की दर से ही टैक्स लगाती है.