AIN NEWS 1 लखनऊ : उत्तर प्रदेश में डीजीपी डा.आरके विश्वकर्मा ने अब सभी जिलों के पुलिस कप्तान व कमिश्नरों को साफ़ आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों के अन्दर शातिर अपराधियों, चेन स्नेचरों, बैंक-एटीएम लुटेरों व साइबर क्राइम करने वालों की अब एक सप्ताह के अंदर पूरी हिस्ट्रीशीट खोली जाए।

जाने इस आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों का होगा निलंबन

इस आदेशों का पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों के निलंबन की चेतावनी भी साफ़ साफ़ दी गई है। इसमें 18 साल से कम आयु वर्ग वाले अपराधियों तथा निजि रंजिश में दर्ज अभियोगों के आधार पर किसी की कोई हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जाए। डीजीपी के आदेशों के अनुसार क व ख वर्ग के हिस्ट्रीशीटरों को पूरी तरह से अलग-अलग रखा जाए।

बता दें क वर्ग में डकैत, सेंधमार, पशु चोर, रेलवे डिब्बों से माल चोरी करने वालों को ही रखा गया है। वहीं ख वर्ग में पेशेवर अपराधी, विषदाता, पशु विषदाता, रेलवे यात्रियों के सामान चुराने वाले तथा अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के अलावा कोकीन व अफीम के तस्करों को ही रखा गया है। इस मे डीजीपी ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक की मंजूरी के बाद ही क व ख वर्ग के हिस्ट्रीशीटरों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में शामिल किया जा सकेगा। डीजीपी ने इस बात पर भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए साफ़ हिदायत दी है कि जिन अपराधों का उल्लेख क व ख वर्ग में पुलिस रेग्युलेशन अध्याय में किया गया है उन्हीं के हिसाब से हिस्ट्रीशीट भी तय की जाए।

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जाने इन नियमों के पालन के आए हैं आदेश

18 साल से कम आयुवर्ग के सभी अपराधियों की हिस्ट्रीशीट अभी नहीं खोली जाएगी जिन अपराधियों की अभी निगरानी की जरूरत हो केवल उन्हीं की हिस्ट्रीशीट खोली जाए किसी भी प्रकार से निजी रंजिश में दर्ज अभियोगों के आधार पर किसी की भी हिस्ट्रीशीट न खोलें उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कारवाई को ही हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार न बनाएं बल्के 18 से 21 साल के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले सीबीसीआइडी से 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट ली जाए। हिस्ट्रीशीटरों की सूचना ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाई जाए। #AIN

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