AIN NEWS 1: अपने जमीन जायदाद के मामले में वैसे तो सभी लोग काफ़ी ज्यादा सजग रहते ही हैं. लेकिन कभी कभी उसके बावजूद भी कई बार कुछ समस्याएं आपके सामने आ ही जाती हैं. प्रॉपर्टी के पेपर्स को भी संभालकर रखने के लिए लोग आज कल बैंक के लॉकर तक का सहारा भी लेते हैं. ये सभी कागजात इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसके बिना आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी कभी बेच नहीं पाएंगे. ये कागज ही सबको बताते हैं कि आप ही इस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार भी है.लेकीन अगर ये कागजात आपसे कहीं खो जाते हैं या आप इन्हे कहीं रखकर भूल जाते हैं तो ऐसे में कोई भी दूसरा व्यक्ति इसका गलत फायदा आसानी से उठा कर आपकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करने की कोशिश भी कर सकता है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किसी कारणवश प्रॉपर्टी के कागजात अगर खो जाएं तो आपकों क्या करना चाहिए? अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज कहीं गलती से खो गए हैं तो आपकों ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है.
जान ले सबसे पहले करें FIR
ऐसे मामलों में आपकों सबसे पहले तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR दर्ज करानी होगी। इसमें आपकों बताना होगा कि आपके कागज कहीं खो गए हैं. या कहीं इधर उधर रखकर आप भूल गए हैं जो अब आपकों मिलने वाला नहीं. जब आपकी FIR हो जाए तो इसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रख लें. अगर संभव हो सके तो इसकी जानकारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन या सब रजिस्ट्रार को भी आप लिखित रूप में दे सकते हैं. इस लिखित जानकारी में यह आप यह जरूर बताएं कि आख़िर यह स्थिति कैसे पैदा हुई, ताकि उन्हें आपकी समस्या अच्छे से समझ आ सके. इसके अलावा आप अखबार में भी एक नोटिस भी छपवाएं.
जाने इसके लिए आप कानूनी रास्ता भी अपनाएं
अपनी प्रॉपर्टी के कागज के लिए स्टांप पेपर पर एक अंडरटेकिंग ज़रूर बनवाएं जिसमें आपकी इस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हो. इसमें गुम हुए कागजात, FIR और अखबार के नोटिस का भी जिक्र होना चाहिए. इस अंडरटेकिंग को नोटरी से पास जाकर आपकों रजिस्टर कराना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में ही इसे जमा भी करना होगा. अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA से भी इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं.
जान ले प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लें
अब आपको अपनी इस प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई भी करना होगा. इसके लिए आपको FIR की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए एडवरटाइजमेंट की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड कराया हुआ अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करानी होगी. जिसके बाद आपके नाम यह डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दी जाएगी.
Good sir Jee