AIN NEWS 1: बता दें अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ख़ास है. चुके अब भारत सरकार की तरफ से उनके सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई गई है. इसके तहत अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से कुछ ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी. केंद्रीय कर्मचारी को अब आर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) सरकार की तरफ़ से मिल सकेंगी. डीओपीटी (DoPT) की तरफ से अब जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) में यह बताया गया कि किसी कर्मचारी की तरफ से अगर शरीर का कोई अंग डोनेट किया जाता है तो यह एक बड़ी सर्जरी है. इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही रिकवरी में भी काफ़ी ज्यादा समय लगता है.
जाने 30 दिन की लिमिट बढ़ाकर 25 दिन की गई
किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को और ज्यादा बढ़ावा देने के मकसद से ही किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव अब दी जाएं. इसके लिए सभी नियम भी तय हो गए हैं. मौजूदा नियम के तहत किसी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टियों की मंजूरी मिलती है. लेकीन नया नियम 25 अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आ गया है.
जान ले सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा
डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी मेमोरेंडम में साफ़ कहा गया है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर एक समान लागू नहीं होगा. इस नियम को चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि छुट्टियों से संबंधित नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए यह नई अवकाश नीति लागू नहीं होगी.सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके बाद रिकवरी के लिए अवकाश की अधिकतम सीमा भी 42 दिन होगी. इसके लिए सरकार की तरफ से पंजीकृत चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ही यह छुट्टियां दी जाएंगी. इस प्रकार की छुट्टियों का लाभ अस्पताल में भर्ती होने से एक हफ्ते पहले से पूरी तरह उठाया जा सकता है.